नाबालिग किशोरी से दुराचार के आरोपी को बीस वर्ष का कारावास
नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष का कारावास
कैराना, सच कहूँ न्यूज़। नाबालिग किशोरी से जबरदस्ती दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को बीस वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि थाना कैराना पर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 11 फरवरी 2021 को उसकी नाबालिग पुत्री को गांव तीतरवाड़ा निवासी कपिल गली में से खींचकर जबरदस्ती अपने घर में ले गया। इसके बाद, आरोपी ने उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। पुलिस ने आरोपी कपिल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) अशोक भारतेन्दु की कोर्ट में विचाराधीन था।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 07 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली के अवलोकन करने एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी कपिल को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कारावास व 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।