Rajasthan News: विस चुनाव का कार्यक्रम घोषित, आज से आचार संहिता प्रभावी!

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Rajasthan News: जयपुर (सच कहूँ/गुरजंट धालीवाल)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में विधानसभा चुनाव-2023 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की सभी दो सौ सीटों के लिए आगामी 23 नवबंर 2023 को मतदान होगा तथा 3 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। Rajasthan Assembly Election 2023

23 नवंबर को होगा मतदान, मतगणना 3 दिसंबर को

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रदेश में स्थानान्तरण एवं नियुक्तियों पर रोक लग गई है। अति आवश्यक होने पर राज्य सरकार निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेने के बाद ही चुनाव से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर सकेगी।

उन्होंने बताया कि दो सौ सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। राज्य में 6 नवबंर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 7 नवबंर को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 9 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 23 नवबंर, गुरूवार को मतदान होगा तथा 3 दिसम्बर को मतगणना करवाई जाएगी।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 34 अनुसूचित जाति, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, वहीं 141 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। विधानसभा चुनाव में सभी दो सौ सीटों पर केन्द्रीय पर्यवेक्षक चुनाव प्रक्रिया तथा उम्मीदवारों के खर्चे पर नजर रखेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव के कानून एवं व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे।

5 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट | Rajasthan News

गुप्ता ने बताया कि सरकारी वाहनों, हेलीकॉप्टर एवं विमान के चुनाव कार्यों में उपयोग पर भी रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पैंफलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस स्वामियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

गुप्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के अनुसार राज्य में कुल 5 करोड़ 27 लाख से अधिक मतदाता हैं। इसमें 2 करोड़, 75 लाख से अधिक पुरुष और 2 करोड़ 51 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि 1 लाख 41 हजार 898 सर्विस मतदाता भी हैं। प्रदेश में कुल 51 हजार 756 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 10 हजार 415 शहरी तथा 41 हजार 341 ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं। 18 से 19 वर्ष आयु के लगभग 22 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान

मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान के लिए मतदाता अपने एपिक के साथ-साथ आयोग द्वारा अनुमोदित आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाक घर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, पीएसयू कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों को जारी अधिकारिक पहचान पत्र एवं विशिष्ट दिव्यांग आईडी कार्ड का उपयोग कर सकेंगे।

क्यूआर कोड यूक्त वोटर सूचना पर्ची

मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र मतदाता सूची में उनके सीरीयल नम्बर, मतदान दिवस एवं समय आदि की सूचना क्यूआर कोड यूक्त वोटर सूचना पर्ची मतदान दिवस से कम से कम 5 दिवस पूर्व वितरीत की जायेगी।

प्रदेश में पहली बार मिलेगी पात्र मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा

गुप्ता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रदेश में पहली बार विधानसभा आम चुनावों में होम वोटिंग की पहल की गई है। इन चुनावों में पात्र 18.05 लाख से अधिक मतदाताओं को विकल्प के तौर पर ये सुविधा मिल सकेगी। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए योग्य मतदाताओं को इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवायी जा रही है।

50 फीसदी से ज्यादा मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग

आयोग के निर्देशानुसार महत्वपूर्ण मतदान केन्द्रों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित सभी मतदान केन्दों में अथवा सहायक मतदान केन्दों सहित कुल मतदान केन्द्रों के 50 फीसदी से ज्यादा 26 हजार मतदान केन्द्रों पर लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी।

निर्वाचन प्रबंधन में आईटी की भूमिका | Rajasthan News

आयोग ने व्यापक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लिकेशन का उपयोग बढ़ाया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सी-विजिल एप के जरिए शिकायत की जा सकती है। केवाईसी एप के जरिए उम्मदीवार के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वोटर हैल्प लाइन एप, सक्षम एप और सुविधा पोर्टल के जरिए भी घर बैठे संबंधित सूचनाएं और सुविधाएं प्राप्त की जा सकती है।

महिलाओं, दिव्यांगजन एवं युवाओं द्वारा संचालित मतदान केन्द्र

लैंगिक समानता और निर्वाचन प्रक्रिया में महिलाओं की रचनात्मक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रदेश में महिलाओं द्वारा संचालित कुल 1600 मतदान केन्द्र, दिव्यांगजन द्वारा कुल 200, युवाओं द्वारा संचालित कुल 1600 एवं आदर्श मतदान केन्द्र 1600 स्थापित किए जाएंगे।

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की वार्ता

गुप्ता ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ शासन सचिवालय में बैठक आयोजित कर उन्हें चुनाव कार्यक्रम तथा आदर्श आचार संहिता की जानकारी दे दी गई है। निर्वाचन विभाग ने सभी दलों से स्वतंत्र-निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। प्रत्येक प्रत्याशी एवं राजनैतिक दलों को अपनी बेबसाइट, सोशल मीडिया हेन्डल, राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कम से कम तीन बार प्रकाशित करवाना होगा। सभी पोलिंग बूथ पर बीएलए की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से करने का भी आग्रह किया।

सरकारी खर्चों पर उपलब्धियों का विज्ञापन निषेध रहेगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही सरकारी खर्चे पर सरकारी उपलब्धियों संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि का प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी/सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धियां दर्शाने संबंधी विज्ञापन, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते हैं। यदि लगाए गए हों तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा लिया जाए एवं अविलंब इसकी पालना रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की जाए। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों, इलेक्ट्रोनिक मीडिया या अन्य मीडिया के माध्यम से राजकीय कोष से सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किसी भी उपलब्धि बाबत् विज्ञापन एवं राजनैतिक प्रवृति के समाचार प्रसारित नहीं किए जाएं। Rajasthan Assembly Election 2023

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य, केन्द्र सरकार एवं इनके सार्वजनिक उपक्रमों की वेबसाइट से मंत्रियों, राजनैतिक व्यक्तियों अथवा दलों के संदर्भ, फोटो आदि यदि है तो उन्हें तुरन्त हटा लिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी/सार्वजनिक भवनों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण एवं अन्य राजनैतिक व्यक्तियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, अतीत के विख्यात ऐतिहासिक पुरुषों, कवियों एवं राष्ट्रीय नेताओं को छोड़कर) के फोटोग्राफ नहीं लगाए जा सकते और यदि लगे हुए है तो उनको तुरन्त हटा लिया जाए। Rajasthan News

आचार संहिता की पालना के लिए 1956 दलों का गठन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही मतदाताओं को नगद, राशि, गिफ्ट आइटम्स जैसे साड़ी, धोती, कंबल आदि शराब नारकोटिक्स पदार्थ वितरित नहीं किए जा सके इसके लिए पूरे राज्य में 1956 उड़न दस्ता, आयकर विभाग, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स विभाग, वाणिज्य कर विभाग के दल का गठन किया गया है। उड़न दस्ता दल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सतत काम करेंगे। नगद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी आदि वितरण शराब एवं नारकोटिक्स पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के दल एवं उड़न दस्ता मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नगद राशि तथा सामान की जब्ती करेंगे। Assembly Election 2023

PVTG का शत प्रतिशत नामांकन

प्रदेश में पहली बार PVTG श्रेणी के अंतर्गत शामिल सहरिया जनजाति के समस्त पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल किए जा चुके हैं। इस श्रेणी में प्रदेश में कुल 77 हजार 343 मतदाता है।

आमजन से की अपील | Rajasthan News

उन्होंने आम जन से अपील की है कि यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नकद राशि लेकर नहीं चलें। बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जप्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी राजनीतिक दल अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की सामग्री नगद राशि, शराब एवं अन्य पदार्थ स्वीकार नहीं करें। Assembly Election 2023

सामग्री एवं नगद राशि स्वीकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 171 बी के तहत दंडनीय अपराध है, जिसमें 1 वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों में दंड दिया जा सकता है। उन्होंने आम जनता से यह भी अपील की है कि नगद राशि, गिफ्ट आइटम, शराब या अन्य वस्तुओं का यदि कहीं वितरण किया जा रहा है तो उसका वीडियो, ऑडियो भारत निर्वाचन आयोग के एप सी-विजिल पर अपलोड करें, जिससे उक्त गतिविधियों पर कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 1950 पर भी सूचना दी जा सकती है। Rajasthan News

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