ITR Deadline Miss? घबराएं नहीं, 31 जुलाई के बाद भी भर सकते हैं Income Tax Return, लेकिन जान लें ये जरूरी नियम
ITR Deadline Miss? घबराएं नहीं, 31 जुलाई के बाद भी भर सकते हैं Income Tax Return, लेकिन जान लें ये जरूरी नियम
ITR Deadline Miss? 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। अधिकांश टैक्सपेयर्स ने समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर दिया होगा, लेकिन अगर किसी कारण से आप ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग आपको तय शर्तों के तहत डेडलाइन के बाद भी ITR दाखिल करने का मौका देता है।
31 जुलाई के बाद कैसे भरें ITR?
अगर आप निर्धारित समय सीमा तक ITR दाखिल नहीं कर पाए हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत Belated Return फाइल कर सकते हैं।
असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए बेलटेड रिटर्न 31 दिसंबर 2026 तक दाखिल किया जा सकता है। हालांकि, यदि इससे पहले आपका टैक्स असेसमेंट पूरा हो जाता है, तो उसके बाद रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं होगी।
Belated Return भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
रिटर्न फाइल करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों और टैक्स रिकॉर्ड की जांच कर लें, जैसे:
- Form 16
- Form 26AS
- Annual Information Statement (AIS)
- Taxpayer Information Summary (TIS)
- बैंक ब्याज और अन्य आय का विवरण
- यदि कोई टैक्स बकाया है तो पहले उसका भुगतान करें।
- रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन (e-Verification) करना न भूलें, क्योंकि इसके बिना ITR प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी।
देर से ITR भरने पर कितनी लगेगी लेट फीस?
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ती है।
- सालाना आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक लेट फीस।
- सालाना आय 5 लाख रुपये तक होने पर अधिकतम 1,000 रुपये लेट फीस।
इसके अलावा यदि आपके ऊपर टैक्स बकाया है, तो केवल लेट फीस ही नहीं, बल्कि धारा 234A, 234B और 234C के तहत ब्याज भी देना पड़ सकता है।
अगर आप 31 जुलाई की समय सीमा चूक गए हैं, तो अभी भी आपके पास 31 दिसंबर 2026 तक बेलटेड रिटर्न दाखिल करने का मौका है। हालांकि, देर से रिटर्न भरने पर लेट फीस और ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसलिए सभी जरूरी दस्तावेजों की जांच कर जल्द से जल्द ITR फाइल कर देना ही बेहतर रहेगा।