चंडीगढ़ पुलिस का कारनामा : दो बच्चों का पिता, दिखाया नाबालिग

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Kaithal News: लाल बत्ती का शौक पड़ा महंगा, ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान

काटा चालान, कोर्ट ने किया रद्द

चंडीगढ़। (सच कहूँ न्यूज) करे कोई और भरे कोई। गलती किसी से भी हो सकती है। (Chandigarh Police) कई बार पुलिसकर्मियों की गलत कार्रवाई के कारण आम आदमी को परेशान होना पड़ता है। चंडीगढ़ पुलिस की कारगुजारी का एक ऐसा मामला सामने आया है। चंडीगढ़ पुलिस ने दो बच्चों के पिता को नाबालिग दिखा कर उनका अंडर एज ड्राइविंग का चालान कर दिया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार मूल रूप से यूपी के जिला प्रतापगढ़ एवं वर्तमान में चंडीगढ़ के सेक्टर-52 में स्कूटर मैकेनिक का काम करने वाला राजू पुलिस की इस गलत कार्रवाई का निशाना बन बैठा। परेशान होकर पीड़ित राजू ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तब वहां जाकर इस गलत कार्रवाई का मामला उजागर हुआ।

प्रमाणपत्र के आधार पर चालान रद्द | Chandigarh Police

पुलिस की गलत कार्रवाई का शिकार स्कूटर मैकेनिक राजू ने प्रमाण के तौर पर कोर्ट को अपनी जन्मतिथि 1 जनवरी 1990 बता अपनी उम्र 33 वर्ष होने का अपना जन्म प्रमाण पत्र भी दिखाया। कोर्ट ने प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा किए गए अंडर एज ड्राइविंग के चालान को रद्द कर दिया। बावजूद इसके अन्य प्रकार के ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना पर राजू को 3 हजार रुपए का जुमार्ना भरने के आदेश दिए गए हैं।

कैसे हुआ चालान

याचिकाकर्ता के वकील सुदेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2023 में राजू का स्कूटर खराब हो गया था। स्कूटर को रिपेयर कराने के लिए पैदल अपनी वर्कशॉप ले जा रहा था। उसी दौरान पुलिस ने राजू को रोक कर उसका स्कूटर सेक्टर-61 पुलिस चौकी में जब्त करते हुए उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने व अंडर एज ड्राइविंग समेत अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान कर दिया।

पुलिस ने गलत तरीके से जब्त किया स्कूटर

वकील ने कहा कि पुलिस ने राजू के स्कूटर को गलत तरीके से जब्त किया है। क्योंकि उसकी गाड़ी का पंजीकरण सर्टिफिकेट (आरसी) और बीमा था। लेकिन चालान करने वाले पुलिस अधिकारी ने इसे अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कि राजू गाड़ी चलाने के बजाय उसे पैदल ले जा रहा था। बावजूद इसके उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर चालान किया गया। साथ ही अंडर एज ड्राइविंग का भी चालान किया गया।

मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है?

यदि कोई कम उम्र का व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चलाते पाया जाता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार उसके माता-पिता या अभिभावक को 3 साल तक की जेल और 25 हजार रुपए का जुमार्ना हो सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग करने वाला व्यक्ति 25 वर्ष की आयु तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा।

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