नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को सुनवाई करेगी। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी भी शामिल हैं, पटाखा निर्माताओं द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को ग्रीन पटाखों समेत सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। न्यायालय के इस आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, जगाधत्री पूजा , गुरु नानक जयंती तथा क्रिसमस उत्सवों और नए साल की पूर्व संध्या के मौकों पर पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है।
न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की अध्यक्षता वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने आदेश में पुलिस को कड़ी निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उत्सव के दौरान पटाखों की कोई बिक्री, खरीद या उपयोग न हो।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।