7th Pay Commission: अकाउंट में आ गया एरियर का पैसा? तो RTI फॉर्म भरने में रखें ये ध्यान वरना हो सकता है नुक्सान

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7th Pay Commission अकाउंट में आ गया एरियर का पैसा? तो RTI फॉर्म भरने में रखें ये ध्यान वरना हो सकता है नुक्सान

How to claim Tax Relief on DA Arrears: जैसे कि आप सभी जानते हैं साल 2023 आधा चुका है और अब देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों (How to file Form 10E Online) को बड़ी हुई सैलरी का फायदा मिल चुका है। बता देगी केंद्र सरकार समेत के राज्यों की सरकार ने सन 2023 में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। ऐसे में केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों के कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का फायदा मिल रहा है। 7th Pay Commission

दरअसल जिन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ने से पड़ी हुई उनकी सैलरी का फायदा मिल रहा है, उन्हें एरियर का फायदा भी मिल रहा है। जैसे उदहारण के लिए, केंद्र सरकार ने डीए मैं बढ़ोतरी की घोषणा की थी लेकिन बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी से लागू हो गया है। ऐसे में कर्मचारियों को पिछले महीनों के बदले एरियर का भुगतान किया गया। उन सभी राज्यों के कर्मचारियों की भी है, जहां डीए में बढ़ोतरी की गई है। 7th Pay Commission

जानकारी के लिए बता दें कि अब एरियर आने से सभी प्रभावित कर्मचारियों को फायदा हुआ है, इसके साथ ही कुछ काम भी बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि अगर काम समय से नहीं निपटाया गया तो नुकसान पड़ सकता है। काम को पूरा होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। फ्लाई का महीना शुरू हो चुका है और सभी लाभार्थी कर्मचारियों के पास इस काम के लिए इस महीने के अंत तक का समय है।

इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और इसे बढ़ाए जाने की गुंजाइश कम है। जिन कर्मचारियों को एरियर का भुगतान मिला है उन्हें टैक्स के लाभ के लिए राहत का। आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत सरकारी कर्मचारियों को बकाया भुगतान पर कर राहत का दावा करने की सुविधा मिली है। 7th Pay Commission

हालांकि ये सुविधा स्वचालित रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कर्मचारियों को एक फॉर्म भरना होगा, आप भी इस श्रेणी में आते हैं और टैक्स का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत फार्म 10E भरना होगा। यह फार्म ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं इसके लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। यहां यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि टैक्स लाभ लेने के लिए आईटीआर दाखिल करने से पहले 10E भारना होगा।

लेकिन टैक्स पर लाभ लेने से पहले आपको इनकम टैक्स की धारा 89(1) के बारे में जानना होगा। 1 साल में आप जो भी कमाई करते हैं उन सभी इनकम को जोड़कर टैक्स की गणना होती है ‌ अगर आप की कुल कमाई में एरियर का हिस्सा है जो पिछले महीने के बकाए के रूप में इस महीने मिला है, तो आप टैक्स के दायरे में आ सकते हैं। तभी हो सकता है कि आप किसी बड़े टैक्स के दायरे में आ जाए इसलिए सावधान रहें और टैक्स की फुल जानकारी रखें।

89(1) का फायदा | 7th Pay Commission

दरअसल इसमें होता ये है कि जब लोगों को एरियर के पैसे नहीं मिलते, तो उन्हें टैक्स देने की याद नहीं आती क्योंकि वे लोअर टैक्स स्लैब में खुद को मान कर चलते हैं। लेकिन जैसे ही आपके खाते में एरियर का पैसा आता है तो उनका टैक्स स्लैब बदल जाता है। बता देगी एरियर को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि धारा 89(1) को समझने की ज्यादा जरूरत है।

कुल इनकम पर टैक्स जोड़ें

पहले आप अपनी कुल कमाई यहां तक कि अतिरिक्त सैलरी पर भी टैक्स की गणना करें। जिस साल टैक्स चुकाना है उसी साल की इनकम को जोड़ें। इसके लिए आप फार्म में 16 देख सकते हैं जिसमें आपका एरियर पार्ट बी में दिखेगा।

कुल कमाई में घटा दें एरियर | 7th Pay Commission

पहले अपनी कुल कमाई, इसमें अतिरिक्त सैलरी को भी रखें। एरियर के तौर पर कंपनी की तरफ से जो भी पैसा मिला है उसे एक कागजात कंपनी से ले ले। अब उस साल की पूरी इनकम में से एरियर को घटा दे। इससे आपको बिना एरियर वाले पैसे का हिसाब लग जाएगा। आप उस पर पैसे पर चैक कर ले कि टैक्स की देनदारी बनती है या नहीं।

राहत के लिए भरे 10E का फार्म

आपको धारा 89 में पाने के लिए 10E का फार्म भरना होगा। आप इस फार्म को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भर सकते हैं। इसमें यह ध्यान होता है कि फॉर्म 10E इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले भरा जाता है। फॉर्म 10E में पूरी कमाई की डिटेल होती है और इसी में एरियर के बारे में भी जिक्र होता है। अगर आपको एरियर पर टैक्स छूट का लाभ लेना है तो फॉर्म 10E भरना जरूरी है। यह फॉर्म पूरी तरह से डिजिटल है और इसे आसानी से ऑनलाइन भर सकते हैं। पोर्टल पर यह फॉर्म इनकम टैक्स फॉर्म वाले सेक्शन में मिलता है, फॉर्म भरते वक्त आपको एनेक्सर भी भरना होता है। एरियर पर टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए आपको एनेक्सर 1 भरना होगा।

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