हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा

Haryana News
सांकेतिक फोटो

सच कहूँ/संदीप सिंहमार।
हिसार। ससुराल पक्ष से पाँच लाख की डिमांड पूरी न होने पर सिर में ईंट मारकर पत्नी की हत्या करने वाले हिसार के सूर्य नगर निवासी प्रदीप को एडीशनल डिस्टिक एंड सेशन जज अमित सहरावत की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी प्रदीप के खिलाफ 2 सितंबर 2019 को एचटीएम थाना में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने आरोपी प्रदीप को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

बल्लभगढ़ की त्रिखा कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह ने बताया था कि उसकी बेटी नीतू की शादी साल 2011 में पलवल के एक युवक के साथ की थी। तब मतभेद होने के कारण नीतू का तलाक हो गया था। तलाक के बाद साल 2015 में नीतू की शादी हिसार के सूर्यनगर निवासी प्रदीप के साथ की थी। शादी के बाद नीतू के पास 10 महीने का बेटा था। दामाद प्रदीप व उसके परिजन घरेलू काम न करने पर बेटी नीतू को परेशान करते थे।

इस बारे में दामाद प्रदीप व उसके परिजनों को काफी समझाया, मगर वे माने नहीं। दामाद प्रदीप ने 2 महीने पहले बिजनेस करने की बात कहकर हमसे 5 लाख रुपए मांगे थे। उसने मजबूरी जाहिर कर मना कर दिया था। सूर्यनगर के एक व्यक्ति ने पत्नी कमलेश के पास फोन कर 2 सितंबर 2019 को बताया कि प्रदीप ने सिर में ईंट मारकर आपकी बेटी नीतू की हत्या कर दी है। बाद में हम रिश्तेदारों के साथ सूर्यनगर में पहुंचे तो नीतू की लाश चारपाई पर पड़ी थी। एचटीएम थाना पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज किया था।

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