भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज

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लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने बुधवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नीरव मोदी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि उसके पास ऐसे प्रमाण हैं कि हीरा कारोबारी जमानत के बाद जांच को प्रभावित कर सकता है। न्यायाधीश ने कहा, ह्ल हमारे पास ठोस प्रमाण हैं कि जमानत की अर्जी देने वाला व्यक्ति और वे जो उसके पक्ष में हैं जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हस्तक्षेप और रुकावट पैदा की जा सकती है। पंजाब नेशनल बैंक के साथ अरबों रुपए की घोखाधड़ी करने और धनशोधन के मामले में नीरव मोदी भारत में वांछित है। ब्रिटेन से प्रत्यर्पित कर उसे भारत लाने के लिए अदालत में मामला चल रहा है।

  • 19 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

19 मार्च को नीरव मोदी तब गिरफ्तार हुआ था, जब वह बैंक में अकाउंट खुलवाने पहुंचा था। बैंक के ही एक कर्मचारी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। तबसे वह लंदन के वांड्सवर्थ जेल में है। 8 मई को तीसरी बार उसकी जमानत याचिका खारिज की गई थी। नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चौकसी फ्रॉड के मुख्य आरोपी हैं।

 

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