मिलावटखोरी पर मिलेगी उम्रकैद की सजा

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शिवराज सरकार का सख्त फैसला

भोपाल। अब खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वालों पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में मिलावटखोरों के लिए आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान से जुड़ा प्रस्ताव पारित किया गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर अब आजीवन कारावास की सजा होगी। कैबिनेट ने ‘मिलावट पर कसावट’ अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दे दी है।

दरअसल, पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था। छह महीने की सजा को बढ़ाकर पहले तीन साल कर दिया गया था। अब इसे संशोधित करते हुए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मिलावट से बड़ा कोई अपराध नहीं। क्योंकि मिलावटखोरी सीधे-सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ है। इसलिए सजा को और बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट वाली वस्तु बेचने पर भी सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई है।

 

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