सतलुज नदी तटबंध की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरा करने के आदेश

Climate Change

नवांशहर (सच कहूँ न्यूज)। जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने बाढ़ के मौसम को देखते हुए बरसात के दौरान सतलुज नदी (Sutlej River) और नहरों/चैनलों में पानी के तेज बहाव के कारण बांध टूटने के खतरे को रोकने के लिए नदी की सीमा से लगे द्वीप के गांवों में ठीकरी पहरा लगाने का आदेश दिया है। रंधावा ने कहा कि बांध टूटने की स्थिति में जान-माल का काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लोगों की फसलें भी बर्बाद हो सकती हैं। कुछ शरारती लोग बांधों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में भी रहते हैं। Sutlej River

उन्होंने कहा कि कुछ लोग बरसात के मौसम में भी ट्रालियों/ट्रकों के माध्यम से सतलुज नदी से रेत निकालने से गुरेज नहीं करते हैं। तटबंध के ऊपर से बार-बार ट्रॉली/ट्रक के आवागमन से तटबंध के कमजोर होने की संभावना बढ़ जाती है और ट्रॉली/ट्रक के साथ दुर्घटना हो सकती है। ऐसी किसी भी घटना को घटित होने से रोकने के लिए बरसात के मौसम में सतलुज नदी और इसकी सीमाओं पर उचित सतर्कता बरतनी आवश्यक है। ये आदेश 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेंगे। उपरोक्त के अलावा, सतलुज नदी के साथ लगते बेट क्षेत्र के गांवों से संबंधित पटवारी/कानूनगो प्रतिदिन संबंधित तहसीलदार को सतलुज नदी की स्थिति पर एक रिपोर्ट भेजेंगे और तहसीलदार अपनी रिपोर्ट डीसी कार्यालय को प्रतिदिन सौंपेंगे। Sutlej River

यह भी पढ़ें:– आशीर्वाद योजना: संगरूर को 4.67 करोड़ रुपये जारी