Panchayat Elections Haryana : पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की नहीं कोई आवश्यकता

Panchayat Elections haryana

चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नामांकन के लिए मूल
निवासी प्रमाण पत्र देने की भी नहीं आवश्यकता

  • तीसरे चरण का नामांकन पांच नवंबर से

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा राज्य निर्वाचन (Panchayat Elections Haryana) आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे चरण के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पांच नवंबर से तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस चरण में फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के लिए 22 नवंबर व पंच, सरपंच के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा।

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धनपत सिंह ने कहा कि नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग ने इस संबंध में पहले ही स्थिति साफ कर दी है। उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी फौजदारी/क्रिमीनल (पुलिस) केसों की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है।

धनपत सिंह ने कहा कि इसी प्रकार पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिये चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट) जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीवादर चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरुरी है।

केवल अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट अनिवार्य

पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा। उस व्यक्ति पर यदि कोई देनदारी नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है। धनपत सिंह ने बताया कि यह संशय बना हुआ है कि यदि परिवार के किसी सदस्य पर केन्द्रीय सहकारी बैंक, हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का कोई ऋण बकाया हो या बिजली विभाग, के बिलों की देनदारी है तो क्या उस परिवार का कोई अन्य सदस्य चुनाव लड़ सकता है या नहीं? आयोग ने इस संबंध में अब स्थिति साफ कर दी है। नामांकन पत्र भरने वाले व्यक्ति के खुद के नाम पर कोई बकाया नहीं होना चाहिये! इन चार संस्थाओं/बैंकों को छोड़कर किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक या निजी बैंक से नो डयूज सर्टिफिकेट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है।

पहले चरण के चुनाव के लिए मतदान आज

हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहले चरण के लिए पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य चुनने के लिए होने वाले मतदान सम्बन्धी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नौ जिलों भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर के 61 ब्लॉक में 1278 पंचायत समिति सदस्यों व 175 जिला परिषद सदस्यों के लिए आज (30 अक्टूबर) मतदान होगा। उक्त जिलों में सुरक्षा से लेकर अन्य सभी सुविधाओं से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर लगी गई हैं। सभी पर्यवेक्षकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी 22 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद 27 नवम्बर को इनके मतों की गणना करके सभी नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे।

म्हारी पंचायत पोर्टल पर नजर आएगी गतिविधियां

धनपत सिंह ने कहा कि इस बार के पंचायत चुनाव की गतिविधियां म्हारी पंचायत पोर्टल पर देखी जा सकेंगी। प्रदेश में कहीं भी इंटरनेट के माध्यम से म्हारी पंचायत पोर्टल को खोलकर मतदान प्रतिशत को देखा जा सकेगा। वहीं मतगणना के दिन ई-डैशबोर्ड पर नतीजों को देखा जा सकेगा। चुनावों के रूझान, मतदान प्रतिशत व अंतिम नतीजों को कोई भी घर बैठे पोर्टल पर देख सकता है।

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