चंडीगढ़। पूज्य गुरु जी की याचिका पर मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान वकील ने करीब 2 घंटे तक पूज्य गुरु जी का पक्ष रखा। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पंजाब सरकार को इस तरह विधानसभा में प्रस्ताव पास कर केस की जांच सीबीआई से वापस लेने का अधिकार नहीं है। बेअदबी की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी।
बता दें कि पंजाब में साल 2015 में बेअदबी के मामलों की जांच के लिए तत्कालीन अकाली-भाजपा सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। इसके बाद यह जांच सीबीआई के पास चली गई। बाद में सरकार बदली तो विधानसभा में कांग्रेस की कैप्टन सरकार ने प्रस्ताव पास कर जांच सीबीआई से वापस ले ली थी। जिसको पूज्य गुरु जी द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई।
अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube पर फॉलो करें।