शिक्षा और रोजगार
Education Loan: दिव्यांग विद्यार्थियों के सपनों को मिलेगी उड़ान, मिलेगा 50 लाख तक का शिक्षा ऋण
40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र छात्र उठा सकेंगे लाभ
सरसा। आर्थिक तंगी अब दिव्यांग विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग युवाओं को देश और विदेश के शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा दिलाने के लिए 50 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाना है। हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से संचालित इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक अभाव के कारण कोई भी दिव्यांग विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। Sirsa News
इन शर्तों पर मिलेगा योजना का लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। उसकी दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष तथा मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक का भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अथवा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश होना भी जरूरी है। 15 लाख रुपये या उससे अधिक के ऋण के लिए यूडीआईडी पंजीकरण अनिवार्य होगा। Sirsa News
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, फीस संरचना, कोर्स की अवधि का विवरण, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। निगम समय-समय पर आवेदन आमंत्रित करता है। पात्र विद्यार्थी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन तिथि और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Sirsa News
यह योजना दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने पात्र विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से योजना का लाभ उठाने की अपील की। - धर्मेंद्र खोथ, जिला प्रबंधक