मजदूरी हड़पने, जातिसूचक गालियां देने व मारपीट का आरोप
अदालत के आदेश पर एससी-एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा
हनुमानगढ़। मजदूरी राशि हड़पने, जातिसूचक गालियां देने, मारपीट करने और धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर अदालत के आदेश पर संगरिया पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। Hanumangarh News
पुलिस के अनुसार विशिष्ट न्यायाधीश (एससीएसटी प्रकरण) हनुमानगढ़ के आदेश पर इन्द्रगढ़ निवासी तरसेम सिंह (56) पुत्र मक्खन सिंह मजहबी तथा उनके पुत्र लखविन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत इस्तगासे के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। परिवाद में मालारामपुरा ढाणी कुतीवाल निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना पुत्र मक्खन सिंह जटसिख, मक्खन सिंह पुत्र गुरजंट सिंह तथा हरदीप कौर पत्नी मक्खन सिंह को नामजद किया गया है।
शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 और 2025 के दौरान उन्होंने आरोपियों के खेत में मजदूर के रूप में कार्य किया था। प्रति व्यक्ति 500 रुपए प्रतिदिन मजदूरी तय होने के बावजूद आरोपियों ने बकाया भुगतान नहीं किया। मजदूरी मांगने पर आरोपियों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया तथा भुगतान से इनकार कर दिया। Hanumangarh News
परिवाद में यह भी आरोप लगाया गया है कि 25 अप्रैल 2025 को आरोपियों ने खेत में बने कमरे में घुसकर मारपीट की, जातिसूचक गालियां दीं और उन्हें खेत से जबरन निकाल दिया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि आरोपियों ने पहले अग्रिम राशि देने के नाम पर उनके अंगूठे और हस्ताक्षर खाली कागजात एवं स्टाम्प पेपर पर करवा लिए थे, जिनका बाद में दुरुपयोग किया गया।
मुस्तगीस ने दावा किया है कि उन्हें कुल 12.35 लाख रुपए की मजदूरी राशि प्राप्त करनी है। साथ ही आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद पुलिस स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद न्यायालय की शरण ली गई। पुलिस ने अदालत के आदेश पर बीएनएस तथा एससीएसटी एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच संगरिया सीओ रमेश माचरा कर रहे हैं। पुलिस मामले के विभिन्न आरोपों की जांच कर रही है। Hanumangarh News