राजस्थान विस अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से ली याचिका वापस

Published On

नई दिल्ली। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी पी जोशी ने उच्च न्यायालय के 21 जुलाई के अंतरिम आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका सोमवार को वापस ले ली। राजस्थान उच्च न्यायालय ने गत 21 जून को अंतरिम आदेश सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को सचिन पायलट और उनके खेमे के 18 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने से 24 जुलाई तक के लिए रोक लगा दिया था, जिसे अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

अध्यक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि उच्च न्यायालय के गत शु्क्रवार के आदेश के बाद पहले के आदेश के खिलाफ याचिका जारी रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए उन्हें इसे वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये। सिब्बल ने कहा कि गत 24 जुलाई को 32 पन्नों का आदेश सुनाया था, जिसमें संविधान की 10वीं अनुसूची की व्याख्या सहित कई सवाल खड़े किये गये हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें कानूनी विकल्प पर विचार करना है कि आगे क्या करना है। न्यायालय ने उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

About The Author

Related Posts