Rajasthan Scooty Yojana: कालीबाई भील-देवनारायण स्कूटी योजना के लिए छात्राएं 6 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगी आपत्तियां

वरीयता सूची जारी, 11 जुलाई तक होगा निस्तारण

Published On

Rajasthan Scooty Yojana: हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान ने सत्र 2025-26 के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (Kali bai Bheel-Devnarayan Scooty Scheme) तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की अस्थाई वरीयता सूची जारी कर दी है। पात्र छात्राएं सूची में दर्ज अपने विवरणों की जांच कर निर्धारित अवधि में आवश्यक आपत्तियां एवं संशोधन प्रस्तुत कर सकती हैं। जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजकुमार ने बताया कि जिला नोडल महाविद्यालय की ओर से निर्धारित अंतिम तिथि 22 जून तक जांच एवं स्वीकृत किए गए सभी आवेदन पत्रों को अस्थाई वरीयता सूची में शामिल किया गया है। Hanumangarh News

उन्होंने बताया कि यदि किसी छात्रा को सूची में दर्ज अपने नाम, अंक, श्रेणी अथवा अन्य किसी जानकारी में त्रुटि प्रतीत होती है तो वह 6 जुलाई तक संबंधित महाविद्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित लिखित रूप में आपत्ति प्रस्तुत कर सकती है। इसके बाद संबंधित महाविद्यालय प्राप्त सभी आपत्तियों की जांच कर उनकी संकलित सूची 8 जुलाई तक जिला नोडल महाविद्यालय को भेजेंगे। जिला नोडल महाविद्यालय विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी आपत्तियों का परीक्षण एवं निस्तारण कर 11 जुलाई तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करेगा। 

जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजकुमार ने बताया कि छात्राएं जनआधार से संबंधित विवरण जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, जन्म तिथि, जाति, श्रेणी, विशेष योग्यजन वर्ग, मोबाइल नंबर, अल्पसंख्यक वर्ग, बैंक खाते सहित अन्य व्यक्तिगत जानकारी में संशोधन पहले ई-मित्र केन्द्र पर जनआधार में अपडेट करवाएं। इसके बाद छात्रवृत्ति आवेदन पत्र की प्रोफाइल ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है। ऐसे संशोधन नोडल महाविद्यालय या मुख्यालय स्तर पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।  Hanumangarh News

नोडल अधिकारी को भेजेंगे संशोधन

जिला नोडल अधिकारी डॉ. राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी छात्रा को बारहवीं कक्षा के प्राप्तांक, प्रतिशत, संकाय (कला, विज्ञान या वाणिज्य), विद्यालय के प्रकार (राजकीय/निजी) अथवा बोर्ड संबंधी विवरण में आपत्ति है तो वह निर्धारित परिशिष्ट-‘व’ प्रपत्र में छह जुलाई की शाम पांच बजे तक संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा जिला शिक्षा अधिकारी को लिखित आवेदन दे सकती है।

संबंधित महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे संशोधनों को आठ जुलाई शाम पांच बजे तक जिला नोडल अधिकारी को भेजेंगे। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पात्र छात्राओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए अस्थाई वरीयता सूची का अवलोकन करें और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। Hanumangarh News

About The Author

Related Posts