युवक को कुंड में डुबोकर मारने का आरोप, भद्रकाली मंदिर ले जाकर युवक की हत्या का आरोप
कोर्ट के आदेश पर टाउन थाने में मामला दर्ज
हनुमानगढ़। जंक्शन निवासी एक 65 वर्षीय महिला की ओर से अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए दायर इस्तगासे पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, हनुमानगढ़ के आदेश के बाद टाउन थाना पुलिस ने हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर मामला दर्ज किया गया। Hanumangarh News
प्रार्थिया शांति (65) पत्नी टोपनदास सिंधी निवासी गांधीनगर, जंक्शन ने बताया कि उसके पुत्र अशोक कुमार, जो सब्जी की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन-पोषण करता था, की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई। इस्तगासे में आरोप लगाया गया है कि 8 जून 2025 को राजे पुत्र धर्मचंद निवासी गांधीनगर तथा बिट्टू पुत्र किलाराम निवासी भट्ठा कॉलोनी, दोनों अशोक को घर से यह कहकर अपने साथ ले गए कि वे भद्रकाली माता मंदिर में बकरा चढ़ाने और भोजन बनाने जा रहे हैं।
प्रार्थिया के अनुसार उसी रात अशोक घर नहीं लौटा। अगले दिन उसकी तलाश के दौरान पुलिस ने बताया कि अशोक का शव भद्रकाली मंदिर के जलाशय के पास मिला है। इसके बाद 10 जून 2025 को राजकीय जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार किया गया। महिला ने इस्तगासे में आरोप लगाया कि घटना के बाद दोनों आरोपी उसकी गतिविधियों पर नजर रखते रहे। साथ ही यह भी दावा किया कि घटना स्थल पर पानी इतना गहरा नहीं था कि कोई व्यक्ति उसमें डूबकर मर जाए। Hanumangarh News
इस्तगासे के अनुसार 3 अगस्त 2025 को दोनों आरोपियों ने कथित रूप से मृतक के भाई दीपक के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने भद्रकाली मंदिर में शराब पी थी, अशोक को भी शराब पिलाई और नशे की हालत में उसे पानी के कुंड में धक्का दे दिया। आरोप है कि जब अशोक बाहर निकलने का प्रयास करता रहा तो उसे बार-बार कुंड में धकेला गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
इसके बाद आरोपियों ने परिवार से माफी मांगते हुए कानूनी कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि दोनों आरोपियों ने उसके भाई के सामने भी इसी प्रकार की बात स्वीकार की थी। न्यायालय के आदेश पर टाउन थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच एसआई ज्योति को सौंपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। Hanumangarh News