Meerut 'Blue Drum' Murder Case: मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत का ऐतिहासिक व बड़ा फैसला

मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

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Meerut 'Blue Drum' Murder Case: मेरठ (सच कहूँ/ एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल को मृत्युदंड सुनाया है। जिला जज अरविंद कुमार की अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद यह फैसला सुनाया। सजा की कार्यवाही के दौरान दोनों जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए। फैसले के समय उनके शांत रहने की बात सामने आई है।

यह मामला उस समय देशभर में चर्चा में आया था, जब सौरभ राजपूत की हत्या और उसके शव को नीले ड्रम में छिपाने से जुड़ी जानकारी सामने आई। पुलिस की जांच के अनुसार, हत्या के बाद शव के टुकड़े करके ड्रम में रखा गया था। घटना की प्रकृति के कारण इस मामले ने व्यापक जन-ध्यान खींचा।

22 गवाहों के बयान बने सुनवाई का हिस्सा

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने करीब 22 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इनमें कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और शव छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रम की खरीद से जुड़े गवाह भी शामिल थे। अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करने के बाद दोनों को दोषी करार दिया था। उपलब्ध विवरण के अनुसार, 30 सितंबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी घोषित किया था। इसके बाद बुधवार को सजा का ऐलान किया गया। मुकदमे की सुनवाई जुलाई 2025 में शुरू हुई थी और इस दौरान कई तारीखों पर कार्यवाही हुई।

परिवार ने की थी कड़ी सजा की मांग

सौरभ राजपूत के परिवार ने मामले की शुरुआत से ही दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। सजा सुनाए जाने से पहले सौरभ की मां ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई थी। उनके भाई राहुल राजपूत ने भी मृत्युदंड की मांग की थी। परिवार ने पहले कहा था कि फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में वे उच्च अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पुलिस ने 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आए आरोपों के मुताबिक, सौरभ की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को मृत्युदंड सुनाया है।

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