नीट: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित प्रश्न के उत्तर पर मांगी आईआईटी दिल्ली की राय

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने स्नातक स्तर की मेडिकल एवं अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले से संबंधित पांच मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2024 के एक विवादित प्रश्न का उत्तर जानने के लिए दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के निदेशक को संबंधित विषय के विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय एक कमेटी गठित करने का सोमवार को निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विवादित प्रश्न का सही विकल्प जानने के लिए आईआईटी के निदेशक को विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने और उसकी राय मंगलवार 23 जुलाई दिन के 12 बजे तक अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश पारित किया। पीठ ने नीट परीक्षा दोबारा कराने के पक्ष और विपक्ष में घंटों अलग-अलग याचिकाकतार्ओं के कई अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। Supreme Court

पीठ ने सुनवाई के दौरान नीट यूजी की पांच मई को आयोजित विवादित परीक्षा के सेट-एस 3 के फिजिक्स भाग के प्रश्न संख्या 19 के चार विकल्पों में दो उत्तर सही घोषित करने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) फैसले पर कुछ याचिकाकतार्ओं की ओर से उठे सवालों पर संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित जारी किया। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के रजिस्टार जनरल से आईआईटी दिल्ली के निदेशक को अदालत के इस आदेश से तत्काल अवगत कराने को कहा, ताकि आदेश का शीघ्रतापूर्वक पालन किया जा सके। शीर्ष अदालत लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई जारी रखेगी। Supreme Court

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