कोर्ट के आदेश पर भिरानी थाना पुलिस ने अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच
Bhirani Accident Case Update: हनुमानगढ़। सड़क दुर्घटना में दो सगे भाइयों की मौत के मामले में आखिरकार न्यायालय के आदेश पर भिरानी थाना पुलिस ने अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार परिवादी अशोक कुमार (48) पुत्र मालाराम लीलगर निवासी बालसमंद जिला हिसार (हरियाणा) ने न्यायिक मजिस्ट्रेट भादरा की अदालत में इस्तगासा पेश किया। Hanumangarh News
परिवादी ने बताया कि 22 मार्च को वह अपनी कार नंबर एचआर 26 बीएफ 5880 से अपने पुत्र संदीप कुमार व मनीष कुमार के साथ भादरा आ रहा था। अल सुबह करीब 4.40 बजे भिरानी से एक किलोमीटर पहले उनकी कार को सामने से आ रहे एक अज्ञात कैंटर चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। इस हादसे में उसके दोनों पुत्रों संदीप कुमार व मनीष कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका जबड़ा टूट गया। उसे इलाज के लिए हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
परिवादी का आरोप है कि घटना के बाद भिरानी पुलिस ने बयान तो लिए, लेकिन बाद में मामला दर्ज नहीं किया। इस पर उसने 9 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक को भी शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश के बाद भिरानी थाना पुलिस ने अज्ञात कैंटर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच एएसआई कुंजीलाल को सौंपी है। फिलहाल पुलिस आरोपी चालक की पहचान व तलाश में जुटी हुई है। Hanumangarh News















