Rajasthan Lok Sabha Election : राजकीय महाविद्यालय से 18 अप्रैल को रवाना होंगे मतदान दल

Sri Ganganagar News
सांकेतिक फोटो

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़ एवं रायसिंहनगर के मतदान दलों की रवानगी एवं चुनाव सामग्री का वितरण डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर से किया जायेगा। Sri Ganganagar News

उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय के भवन एवं परिसर में विधानसभावार मतदान दलों को सामग्री वितरण एवं रवानगी के लिये आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये कक्षों एवं काउंटरों का निर्धारण किया जा चुका है। विभिन्न कार्यों के प्रभारी अधिकारी मतदान दलों की रवानगी सुनिश्चित करेंगे। 18 अप्रैल 2024 को विधानसभा क्षेत्र सादुलशहर, गंगानगर, करणपुर, सूरतगढ़ एवं रायसिंहनगर के मतदान केन्द्रों पर मतदान करवाने के लिये मतदान दलों को रवानगी दी जायेगी। 18 अप्रैल को मतदान दलों एवं रिजर्व मतदान दलों को तृतीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में ईवीएम, वीवीपेट का प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। Sri Ganganagar News

उन्होंने बताया कि मतदान दल रवानगी स्थल पर सहायता केन्द्र की स्थापना सामान्य व्यवस्था प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी। विधानसभा वार ईवीएम वितरण के लिये काउंटर संख्या 1, मतपत्र एवं विशिष्ट सामग्री वितरण काउंटर संख्या 2, भण्डार सामग्री का वितरण काउंटर संख्या 3 पर किया जायेगा। यात्रा भत्ता का अग्रिम ई-भुगतान किया जायेगा।

विधानसभा क्षेत्रवार मतदान दलों एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट के लिये वाहन व्यवस्था रवानगी स्थल पर व्यवस्था की गई है। मतदान दलों के साथ पुलिस व्यवस्था, माईक्रो आॅब्जर्वर मतदान दलों के साथ ही संबंधित वाहन में निर्धारित मतदान केन्द्र हेतु रवाना होंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार 50 प्रतिशत मतदान केन्द्रों पर लाईव वेबकास्टिंग, निश्चित किये गये मतदान केन्द्रों पर वीडियोग्राफर की व्यवस्था रहेगी। मतदान दल रवानगी स्थल पर विद्युत व्यवस्था, चिकित्सा, फेसिलिटेशन सेन्टर तथा साईनेज इत्यादि व्यवस्था, महिला मतदान दलों की रवानगी को लेकर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। Sri Ganganagar News

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर से प्रचार नहीं कर सकेंगे

लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के निदेर्शानुसार आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक के बीच डोर-टू-डोर अभियान, एसएमएस, व्हाट्सएप, कॉल, लाउडस्पीकर आदि के उपयोग संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि नागरिकों के सार्वजनिक जीवन, गोपनीयता एवं अशान्ति को कम करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकरों के उपयोग की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। लाउडस्पीकर की आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। Sri Ganganagar News

रेलगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत का मामला हत्या में बदला