बेअदबी मामला: हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, अगली सुनवाई 21 अप्रैल को

Sacrilege Case

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने बरगाड़ी बेअदबी मामले में पंजाब सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यह मामला ही राजनीति से प्रेरित लग रहा है, इसीलिए जल्द सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

पंजाब सरकार के वकीलों ने इस मामले में लंबी तारीख नहीं देने की अपील करते हुए आगामी दो-तीन दिन के लिए स्थगित करने की अपील की। बचाव पक्ष की तरफ से जल्द तारीख देने के मामले में आपत्ति जताई गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार की इस अपील को खारिज करते हुए तारीख को जल्द देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान डेरा सच्चा सौदा की तरफ से सीनियर वकील विनोद घई ने बहस की। सुनवाई के बाद डेरा सच्चा सौदा की वकील कनिका आहुजा ने बताया कि पिछली तारीख पर माननीय अदालत ने उपरोक्त मामले में पंजाब सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा था। वीरवार को इस संबंधी उन्होंने जवाब देना था, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा 2-3 दिन के लिए कार्रवई को स्थगित करने की मांग की गई। कनिका ने बताया कि इस मामले में हमने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति में जल्द सुनवाई की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यदि उन्होंने कोई पूछताछ करनी है तो यह पहले की तरह रोहतक जेल में जाकर कर सकते हैं।

कणिका अहुजा ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने जवाब दिया कि वे पूरी सुरक्षा देंगे तो पंजाब सरकार की इस दलील पर असहमति व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इतना प्रबंध करेगी, इसकी बजाए आप जेल में जाकर ही पूछताछ क्यों नहीं कर लेते। यहां हाईकोर्ट ने कहा कि यदि मामले को स्थगित ही करना है तो इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल होगी। कणिका अहुजा ने बताया कि हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक जारी रखते हुए एसआईटी को जेल में जाकर ही आवश्यकता अनुसार पूछताछ करने की छूट दी है।

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