790 किलो हेरोइन और 208 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
- पंजाब पुलिस ने राज्य में नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया: डीजीपी गौरव यादव
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Action on Drug Smugglers: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य से नशे को खत्म करने के लिए चल रहे अभियान के दौरान पंजाब पुलिस ने पिछले 10 महीनों में 7686 एफआईआर दर्ज करते हुए 153 बड़ी तस्करों सहित 10524 नशा पदार्थ तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने मीडिया के साथ साँझा की। Chandigarh News
उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस ने नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें बड़े तस्करों पर नकेल कसने के साथ-साथ गांवों और मोहल्लों में नशा बेचने वालों को राडार पर लिया है।
डीजीपी गौरव यादव ने वर्ष 2024 में अब तक की नशीली दवाओं की बरामदगी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य भर में नशीली दवाओं की बिक्री के संभावित मार्गों पर नाकाबंदी के अलावा, पुलिस टीमों ने नशीली दवाओं से प्रभावित क्षेत्रों में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जिसके अंतर्गत 790 नशीली हेरोइन को जब्त किया गया।
हेरोइन की बरामदगी के अलावा, पुलिस टीमों ने 860 किलोग्राम अफीम, 367 क्विंटल पोस्त (भुक्की), 93 किलोग्राम चरस, 724 किलोग्राम गांजा, 19 किलोग्राम आई.सी.ई जब्त किया। वहीं 2.90 करोड़ गोलियां/कैप्सूल/इंजेक्शन/शीशियां भी बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस साल राज्य भर में गिरफ्तार किए गए ड्रग तस्करों के कब्जे से 13.62 करोड़ रुपये की ड्रग मनी भी जब्त की है। Action on Drug Smugglers
डीजीपी ने कहा कि 1 जनवरी 2024 से अब तक पंजाब पुलिस ने 362 बड़े तस्करों की 208 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जबकि 289 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने से जुड़े 470 मामले मंजूरी के लिए सक्षम ऑथोरिटी के पास लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि हाल ही में गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती गांव शाहूर कलां के बड़े नशा तस्कर अवतार सिंह उर्फ तारी की निवारक के हिरासत (प्रिवेंटिव डिटेंशन) आदेश लागू करके नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
उल्लेखनीय है कि आरोपी तारी को प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेस (पीआईटी-एनडीपीएस) एक्ट के तहत दो साल के लिए हिरासत में लेकर सेंट्रल जेल बठिंडा भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि यह निवारक निरोध का पहला मामला है, जिसमें पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3 (1) और धारा 10 के तहत सक्षम ऑथोरिटी द्वारा आदेश जारी किए गए थे। Action on Drug Smugglers
उल्लेखनीय है कि एनडीपीएस मामलों में भगोड़े अपराधियों (पीओ)/भगोड़े लोगों को गिरफ्तार करने के लिए चल रहे विशेष अभियान के तहत, पंजाब पुलिस ने इस साल 731 पीओ/भगोड़े लोगों को गिरफ्तार किया है।
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