एससीएसटी कोर्ट के आदेश पर जंक्शन थाना में प्रकरण दर्ज, सीओ को सौंपी जांच
Religious Conversion: हनुमानगढ़। जमीन हड़पने, धोखाधड़ी और जातिसूचक अपमान के गंभीर आरोपों को लेकर जंक्शन पुलिस थाना में एससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई विशिष्ट न्यायाधीश एससीएसटी प्रकरण, हनुमानगढ़ के आदेश पर की गई। जानकारी के अनुसार, परिवादी जरनैल सिंह पुत्र डोगर सिंह मजहबी निवासी वार्ड नंबर 8, गांव लीलांवाली तहसील संगरिया ने अदालत में इस्तगासा पेश किया था। Hanumangarh News
इसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलर प्रकाश जैन पुत्र लाधूराम जैन निवासी लीलांवाली हाल चक ज्वालासिंहवाला रोड, गोल्डन सिटी, हनुमानगढ़ जंक्शन ने उसके पिता डोगर सिंह को शराब पिलाकर धोखे से ईसाई धर्म में परिवर्तन का झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया और इसके आधार पर उनकी कृषि भूमि का बेचान कर दिया। परिवादी ने बताया कि इस मामले में सिविल न्यायालय संगरिया ने 30 जून 2025 को संबंधित धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र को अवैध और शून्य घोषित कर दिया था। इसके बावजूद आरोपी की ओर से जमीन वापस नहीं की गई और टालमटोल की जाती रही।
आरोप है कि 6 जनवरी 2026 को जब परिवादी ने आरोपी प्रकाश जैन से भूमि वापस लेने की बात की, तो आरोपी ने उस पर भी धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। मना करने पर आरोपी ने कथित रूप से जातिसूचक गालियां दीं और धमकियां दीं। इस दौरान कई गवाह भी मौजूद बताए गए हैं। इस्तगासा में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने साजिश के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को अवैध तरीके से बेचकर परिवार को उनके अधिकार से वंचित किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं एवं एससीएसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच सीओ मीनाक्षी कर रही हैं। Hanumangarh News















