ArmsAct

एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार रखने पर प्रतिबंध

जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन होने के पश्चात अब कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस पर केवल दो हथियार ही रख सकेगा। पुलिस उपायुक्त बलकार सिंह ने शनिवार को कहा कि जिले में जिस भी व्यक्ति के पास दो से अधिक हथियार हैं, वे अपने हथियार 13 दिसंबर तक नजदीकी पुलिस थाने […]
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