चोरी के आरोपी को छह वर्ष व दो माह के कारावास की सजा
चोरी के मुकदमे में दोषी करार
Published On
कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने चोरी के आरोपी को दोषी करार देते हुए छह वर्ष व दो माह के कारावास व 7500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्ष-2016 में सावेज निवासी मोहल्ला नानूपुरा शामली के विरुद्ध स्थानीय कोतवाली पर चोरी एवं बरामदगी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस के द्वारा न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी सावेज को दोषी मानते हुए छह वर्ष व दो माह के कारावास एवं 7500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर कोर्ट ने 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया है।
