Public Provident Fund National Pension Account: नई दिल्ली। खाताधारकों के लिए जरूरी सूचना के तहत समाप्त होते वित्तीय वर्ष में विभिन्न आयकर-बचत निवेश के रास्ते, जैसे कि सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अपनी सक्रिय स्थिति बनाए रखने के लिए न्यूनतम योगदान की आवश्यकता होती है। अत: यदि आपका इनमें से किसी भी योजना में अकाउंट है और आपने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई जमा नहीं किया है तो आपको अपना अकाउंट आज ही चेक कर लेना चाहिए। NPS vs PPF
पीपीएफ यनि सार्वजनिक भविष्य निधि | NPS vs PPF
सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते के लिए, आवश्यक न्यूनतम वार्षिक योगदान 500 रुपये, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपये है। चालू वित्त वर्ष के लिए यह भुगतान करने की समय सीमा 31 मार्च, 2024 है। वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम योगदान नहीं करने पर पीपीएफ खाते को निष्क्रिय माना जाएगा। इसे पुन: सक्रिय करने के लिए, आपको डिफॉल्ट के प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये के जुमार्ने के तौर पर न्यूनतम वार्षिक राशि 500 रुपये जमा करनी होगी।
एनपीएस यानि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनपीएस में प्रत्येक योगदान के लिए न्यूनतम राशि 500 रुपये निर्धारित है, जबकि प्रति वित्तीय वर्ष आवश्यक न्यूनतम योगदान 1,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त, प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम एक योगदान आवश्यक है। हालाँकि, इस अनिवार्य न्यूनतम से परे, ग्राहकों के पास अपनी सुविधा के आधार पर पूरे वर्ष योगदान की आवृत्ति तय करने की छूट है। खाते को पुन: चालू करने के लिए, ग्राहक को फ्रीज की अवधि के लिए कुल न्यूनतम योगदान और उस वर्ष के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान का भुगतान करना होगा जिसमें खाता पुन: चालू किया जा रहा है, साथ ही ?100 का जुमार्ना भी देना होगा।
सुकन्या समृद्धि योजना | Sukanya Samriddhi Account
- सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों में, धारकों को खाते को चालू रखने के लिए सालाना न्यूनतम 250 रुपये जमा करना होगा।
- अधिकतम स्वीकार्य जमा राशि रु. 1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष। यदि यह न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं होती है, तो खाता निष्क्रिय माना जाएगा।
- खाते को पुन: चालू करने के लिए, खाताधारक को न्यूनतम 250 रुपये का भुगतान करना होगा, साथ ही अनुपालन न करने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये का जुमार्ना भी लगाना होगा।