लोहारी राघो में कार्यवाहक सरपंच का चुनाव 15 को

Sarpanch election

मनरेगा घोटाला मामला (Sarpanch election)

  •  बहुमत साबित करने वाला पंच ही बनेगा कार्यवाहक सरपंच

सच कहूँ/सुनील कोहाड़ नारनौंद। मनरेगा घोटाले में सरपंच चंद्रकांता चांदना के (Sarpanch election) निलंबन के बाद जिला उपायुक्त ने गांव लोहारी राघो में कार्यवाहक सरपंच का चुनाव करने के आदेश दे दिए हैं। लोहारी राघो में कार्यवाहक सरपंच का चुनाव अब 15 नवंबर को गांव स्थित एससी चौपाल में ग्राम सचिव की मौजूदगी में किया जाएगा। ग्राम सचिव मंदीप कुमार ने बताया कि गांव लोहारी राघो में कार्यवाहक सरपंच के चुनाव बाबत आज गांव के पंचों को नोटिस दे दिया है। 15 नवंबर को गांव की एससी चौपाल में कार्यवाहक सरपंच का चुनाव किया जाएग। जो पंच बहुमत साबित करने में कामयाब होगा उसे ही कार्यवाहक सरपंच का चार्ज सौंप दिया जाएगा।

कार्यवाहक सरपंच के चयन के साथ ही निलंबित सरपंच से रिकॉर्ड जब्त कर नए सरपंच को दे दिया जाएगा

  • गौरतलब है कि लोहारी राघो मनरेगा घोटाले का आरटीआई के जरिए खुलासा होने के बाद
  • जिला प्रशासन ने कड़ा रूख अख्त्यिार करते हुए
  • सरपंच चंद्रकांता चांदना, ग्राम सचिव व आरोपित मेटों अजय कुमार व मनोज पाहवा को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया था।
  • 6 लाख 13 हजार 129 रूपए के इस घोटाले में कई ऐसे पूंजीपतियों के नाम सामने आए हैं
  • जो एक दिन भी मजदूरी पर नहीं गए
  • जबकि घर बैठे उनकी उपस्थिति दर्ज की जाती रही।
  • लिस्ट में उजागर हुए 51 फर्जी मजदूरों में से अनेक ऐसे कथित मजदूर भी शामिल हैं
  • जिन्हें कस्सी को ठीक से पकड़ना तक नहीं आता, मजदूरी करना तो रही दूर की बात।

जिला उपायुक्त ने दिए हैं ये आदेश (Sarpanch election)

बता दें कि लोहारी राघो मनरेगा मजदूरी घोटाले के मामले में उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने आदेश दिए कि मैं हरियाणा पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 51(1)(ख) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गांव लोहारी राघो की सरपंच चंद्रकांता चांदना को निलंबित करता हूं। तथा इसी अधिनियम की धारा 51(2) के अंतर्गत इसको भविष्य में पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने पर रोक लगाता हूं। चंद्रकांता चांदना के पास जो भी ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, धनराशि, चल-अचल संपत्ति कब्जे में है, उसे तुरंत पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दें।

 

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