चुनाव आयोग का मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन ‘ड्राई डे’ रखने का निर्देश

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नई दिल्ली। New Delhi: चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन ‘ड्राई डे’ रखने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने आज बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135सी के तहत मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले तक शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा जबकि पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को कराया जाएगा। New Delhi

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतगणना चार मई को होगी। आयोग के निदेर्शों के मुताबिक संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन ‘ड्राई डे’ घोषित किया जाएगा। इस दौरान शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य सभी स्थानों पर शराब की बिक्री और परोसने पर पूरी तरह रोक रहेगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि विभिन्न लाइसेंस के तहत संचालित होटल, क्लब और रेस्तरां को भी इन दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, बिना लाइसेंस वाले स्थानों पर शराब के भंडारण पर भी सख्ती से नियंत्रण रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को इन निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। New Delhi

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