Bombay High Court Notice: साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस

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Bombay High Court Notice: मुंबई। महाराष्ट्र के मालेगांव विस्फोट प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित सातों आरोपितों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी से छह सप्ताह के भीतर अपना उत्तर दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भी नोटिस भेजा गया है। यह कार्रवाई उन पीड़ित परिवारों की याचिका पर की गई है, जिन्होंने विशेष एनआईए न्यायालय के बरी करने संबंधी निर्णय को चुनौती दी है। Bombay High Court News

मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मात्र जांच में हुई त्रुटियों या प्रक्रिया संबंधी कमजोरियों के आधार पर आरोपितों को निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता। उनका यह भी कहना है कि विस्फोट की साजिश गुप्त रूप से रची गई थी, जिसके कारण प्रत्यक्ष साक्ष्य सहज रूप से उपलब्ध नहीं हो सके। ज्ञात हो कि 31 जुलाई को विशेष एनआईए अदालत ने इस मामले के सभी सात आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया था। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तथा सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित प्रमुख नाम हैं।

न्यायालय केवल दर्शक की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रह सकता

अपीलकर्ताओं का पक्ष है कि न्यायालय केवल दर्शक की भूमिका निभाने तक सीमित नहीं रह सकता। आवश्यकता पड़ने पर उसे साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल करने, अतिरिक्त गवाहों को बुलाने और तथ्य स्पष्ट करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय में इस याचिका पर आगामी बुधवार को पुनः सुनवाई होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि पीड़ित पक्ष की अपील विचारणीय है या नहीं।

ध्यान रहे कि 29 सितंबर, 2008 को नासिक ज़िले के सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मालेगांव नगर में भिक्कू चौक मस्जिद के समीप एक मोटरसाइकिल में बम विस्फोट हुआ था। यह घटना रमज़ान के दौरान तथा नवरात्रि आरंभ होने से ठीक पूर्व हुई थी। विस्फोट में छह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी और सौ से अधिक लोग घायल हुए थे। Bombay High Court News

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