हरियाणा में अब नर्सिंग की नौकरी में आवेदन से पहले पंजीकरण जरूरी नहीं

Nawanshahr News

सरकार ने हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एचएनआरसी) में पंजीकरण का बदला नियम

  • नियम में बदलाव से दूसरे राज्यों के युवाओं के लिए रास्ते हुए आसान

सच कहूँ/संजय मेहरा, गुरुग्राम। सरकार ने हरियाणा नर्सेज (Nursing Jobs) रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एचएनआरसी) के नियम में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां नर्सिंग का कोर्स पूरा होने के बाद प्रदेश में नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले एचएनआरसी में पंजीकरण कराना अनिवार्य था, अब ऐसा नहीं करना होगा। देशभर से कहीं से भी आवेदक यहां नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नौकरी मिलने के बाद आवेदक को एचएनआरसी में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

नर्सिंग कोर्स (Nursing Jobs) करने वाले जिस भी राज्य से पंजीकृत हों, वे हरियाणा में नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले यहां हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल (एचएनआरसी) में पंजीकरण कराना पड़ता था। अपने कोर्स, शिक्षा से संबंधित सभी कागजात काउंसिल में जमा होते थे। उसके बाद ही आवेदन नौकरी के लिए आवेदन कर सकता था। ऐसे में बाहरी राज्यों से आने वाले आवेदकों को कठिनाई होती थी।

पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक के कुलपति डॉ. ओपी कालरा का कहना है कि पंजीकरण कराने में आवेदकों को काफी परेशानी आती थी। इस समस्या को काफी समय से महसूस किया जा रहा था। पंजीकरण सिस्टम में बदलाव करने से देशभर के नर्सिंग (Nursing Jobs) विद्यार्थियों को लाभ होगा। उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि पहले 500 सीट के लिए 20 हजार आवेदन आते थे। बाहरी राज्यों के आवेदकों को नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण कराना होता था। इससे उनका समय व धन अधिक लगता था। चयन नहीं होने पर उन्हें मायूस होना पड़ता था।

साथ ही काउंसिल पर भी काम का बोझ अधिक होता था। इसलिए यह निर्णय लिया गया है। वर्ष 2019 में निकाली गई नर्सिंग की भर्तियों के लिए तो एचएनआरसी में पंजीकरण कराना जरूरी था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। इसके खत्म होने से हरियाणा नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल और भारतीय नर्सिंग काउंसिल बराबर हो गया है। यानी अब वहां से पंजीकृत युवा भी हरियाणा में नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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