लाडो लक्ष्मी योजना: कैथल में 24 हजार 545 महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ, पेंशन दिए जाने की मिली स्वीकृति

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15 आवेदनों को तकनीकी/दस्तावेजी त्रुटियां पाए जाने पर किया गया अस्वीकृत

  • सरकार के वादे के अनुसार हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Lado Lakshmi Yojana: दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कैथल जिले में 24 हजार 545 महिलाओं को लाभ मिलेगा। इन महिलाओं को पेंशन दिए जाने की स्वीकृति मिल गई है। इनके खाते में सरकार द्वारा निर्धारित समय पर पेंशन की 2100 रुपये की राशि भेज दी जाएगी। इस प्रक्रिया में जिले में 24 हजार 560 महिलाओं ने योजना का लाभ देने का आवेदन किया था। Kaithal News

जिला समाज कल्याण विभाग की जांच में 15 आवेदनों में तकनीकी या दस्तावेजी त्रुटियां पाए जाने पर उनके आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए। इनमें से शेष 24 हजार 545 आवेदनों को सफलतापूर्वक स्वीकार कर उनकी पेंशन स्वीकृत कर दी गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार जो पेंशन आवेदन अस्वीकृत हुए हैं, उनमें भी त्रुटि दूर करने के लिए विभाग मुख्यालय से संपर्क किया जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पूर्व महिलाओं को 2100 रुपये पेंशन देने का वादा किया था। नवंबर माह में इस योजना का शुभारंभ कर दिया था। जिसमें प्रदेश भर में पात्र महिलाओं से आवेदन मांगे गए थे।

योजना का लाभ लेने के लिए ये शर्तें पूरी करें प्रार्थी | Kaithal News

इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के नाम पर एक चालू बैंक खाता होना चाहिए। पात्र महिला की आयु 23 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक न हो, जो महिला किसी अन्य राज्य से हरियाणा में विवाहित है जिसका पति हरियाणा का निवासी है और आवेदन के समय पिछले 15 वर्षों या उससे अधिक समय से हरियाणा राज्य में रह रहा है वह महिला इस योजना की पात्र है। एक नवंबर से महिलाओं के खाते में योजना का लाभ आना शुरू हो जाएगा।

यह सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारी बचे हुए 15 आवेदनों में भी त्रुटियों को जल्द से जल्द दूर करवा कर मुख्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने की दिशा में तेजी से काम करें। इस बड़ी संख्या में पेंशन की स्वीकृति से कैथल जिले की महिलाओं में एक सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलेगा, जो उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा।
-अपराजिता, उपायुक्त, कैथल।

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