Punjab
नकली दूध बनाने वाले 8 आरोपियों को 10-10 साल का कठोर कारावास
राजस्थान के भरतपुर का 11 वर्ष पुराना मामला
Manufacturing Adulterated Milk: भरतपुर (एजेंसी)। राजस्थान में धौलपुर की एक अदालत ने बुधवार को नकली दूध बनाने के 11 वर्ष पुराने मामले में आठ आरोपियों को दोषी करार देते सभी को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने अभियुक्त संजय चौहान, बैजनाथ, शिशुपाल, प्रमोद, जसवंत, जितेन्द्र, घूरे सिंह ठाकुर और रामवीर को नकली दूध बनाने का दोषी मानते हुए उन पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार वर्ष 2015 में अभियुक्तों को नकली दूध बनाते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था।