Food Safety News: मानकों पर खरे नहीं उतरे खाद्य पदार्थ, होगी कार्रवाई

संस्थाओं के नाम सार्वजनिक, आमजन बनें जागरूक, करें शिकायत

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Food Safety News: श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज़)। जिला कलेक्टर डॉ. अमित यादव के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है और नियमित रूप से सैंपल लिए जा रहे हैं। विभाग की ओर से लिए जाने वाले सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद ऐसे संस्थानों के नाम व खाद्य सामग्री के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं, जो अमानक मिले हैं।

सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल्स की रिपोर्ट में अमानक पाए जाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि आमजन जागरूक बन सकें एवं ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बच सकें। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर गोल बाजार स्थित पैगोडा होटल एंड रेस्टोरेंट का दही एवं पनीर सब स्टैंडर्ड, चक 7ई छोटी सूरतगढ़ मार्ग स्थित नेशनल ढाबा का दही एवं पनीर सब स्टैंडर्ड, अग्रसेन चौक स्थित बालाजी मिल्क एंड पनीर हाउस घी, हनुमानगढ़ मार्ग पर बाला जी धाम के पास स्थित मित्तल मिष्ठान भंडार की बेसन बूंदी लड्डू सब स्टैंडर्ड, इंदिरा चौक स्थित कासमी मिल्क हाउस का दूध सब स्टैंडर्ड, रविदासनगर स्थित नीरज बेवरेज का बेवरेज ज्यूस सब स्टैंडर्ड, सूरतगढ़ मार्ग न्यू ऑटोमोबाइल मार्किट स्थित तिरुपति ट्रेडर्स का देशी घी (प्रेम ब्रांड) सब स्टैंडर्ड, घोड़ा चौक के नजदीक स्थित भादू डेयरी का दूध, बाला जी धाम के पास ही स्वामी डेयरी फार्म का दूध, दयानंद मार्ग स्थित नौरंग राय सुशील कुमार का बेवरेज ज्यूस, कालियां मुख्य बाजार स्थित थिंद मिल्क एंड कॉफी शॉप का दूध, 3 एच छोटी के दूध विक्रेता राहुलदीप पुत्र मोहनलाल का दूध,

नागपाल पार्क के पास ए ब्लॉक स्थित हरी ओम डेयरी का दूध, इंडस्ट्रीज एरिया रीको में स्थित रहमत चिलिंग सेंटर का दूध, 84 एल के दूध विक्रेता सुनील कुमार पुत्र दलीप कुमार का दूध, एसएसबी मार्ग चक 2ई छोटी संचित एवेन्यू स्थित हनुमंत एंटरप्राइजेज का घी (डिजायर ब्रांड एवं सुपर सारथी) दोनों ही सब स्टैंडर्ड, सात ई छोटी केदार कॉलोनी स्थित लिंबा किरयाना स्टोर की लाल मिर्च, ताराचंद वाटिका मार्ग पर पुरानी आबादी स्थित बिश्नोई मिल्क भंडार एंड स्वीट हाउस की सूखी कचोरी, धान मंडी मुख्य बाजार स्थित करणी स्वीट कॉर्नर का मोतीचूर लड्डू, बस स्टैंड के पीछे स्थित कामरेड ढाबा का दही, गुरुनानक विहार प्रथम स्थित श्री श्याम स्वीट्स का रसगुल्ला और बस स्टैंड स्थित होटल सूरज एंड रेस्टोरेंट का दही अमानक पाया गया। इनके खिलाफ अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। ये कार्रवाई एफएसओ हंसराज गोदारा, नित्या शर्मा, मंजूबाला, उर्मिला भादू एवं कंवरपाल सिंह ने की।

क्या है नियम, क्या करे आमजन ?

सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि सबस्टेंडर्ड यानी अधिनियम में दिए गए मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर एवं अनसेफ नहीं हो तो धारा 51 के तहत अधिकतम पांच लाख रूपए के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सब स्टैंडर्ड मिसलीडिंग यानी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर भ्रामक तथ्यों का उल्लेख किया हो तो अधिनियम की धारा 53 के तहत अधिकतम दस लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आमजन जहां भी अशुद्ध, मिलावटी व अवधिपार खाद्य सामग्री बेचने की आशंका हो, उसकी शिकायत अवश्य करें। विभाग के मोबाइल नंबर 9351504313 पर वाट्सएप मैसेज या 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

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