Indian Railways News: रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा! आरक्षित टिकटों पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना

आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी मिलेगा वैकल्पिक यात्रा बीमा सुविधा का लाभ

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Railway Insurance 2026: बीकानेर (सच कहूँ न्यूज़)। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आरक्षण काउंटरों (PRS) से आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (Optional Travel Insurance Scheme–OTIS) 27 अक्टूबर 2026 से लागू की जाएगी। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार अब तक ई-टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध यह सुविधा आरक्षण काउंटरों से टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी उपलब्ध होगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (बीकानेर) वीरेन्द्र जोशी, के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को यात्रा के दौरान संभावित रेल दुर्घटना अथवा निर्धारित अप्रिय घटनाओं से संबंधित बीमा सुरक्षा का वैकल्पिक लाभ उपलब्ध कराना है। यह बीमा सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी अर्थात वैकल्पिक होगी। टिकट बुक कराते समय आरक्षण कर्मचारी यात्रियों को इस सुविधा की जानकारी देंगे तथा उनकी सहमति के अनुसार बीमा का विकल्प दर्ज करेंगे। जो यात्री बीमा सुविधा नहीं लेना चाहते, वे स्पष्ट रूप से मना कर सकेंगे।

डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर अनिवार्य

बीमा सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक यात्रियों के लिए वैध मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। बीमा प्रीमियम का भुगतान टिकट किराये के साथ डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। यात्रियों को बीमा पॉलिसी के लागू नियमों एवं शर्तों की जानकारी भी दी जाएगी। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीकानेर मंडल के सभी संबंधित आरक्षण कार्यालयों एवं UTS-cum-PRS केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत आरक्षण काउंटरों पर यात्रियों की जागरूकता के लिए सूचना बोर्ड एवं नोटिस लगाए जाएंगे तथा आरक्षण एवं बुकिंग कर्मचारियों को योजना की प्रक्रिया, यात्री की सहमति दर्ज करने, प्रीमियम भुगतान और आवश्यक विवरण सही तरीके से दर्ज करने के संबंध में निर्देशित किया जाएगा।

रेल दुर्घटना की स्थिति में बीमा लाभ

योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, 45 पैसे पर यात्री बीमा लेने वाले पात्र यात्रियों को रेल दुर्घटना अथवा निर्धारित अप्रिय घटना की स्थिति में मृत्यु पर 10 लाख, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर 7.5 लाख, स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर 2 लाख, चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर 10 हजार तक खर्च तथा पार्थिव शरीर के परिवहन से संबंधित बीमा लाभ मिल सकते हैं। इन लाभों का भुगतान बीमा पॉलिसी के लागू नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि आरक्षण काउंटर से टिकट बुक कराते समय वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की जानकारी प्राप्त करें तथा अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार इसका विकल्प चुनें। योजना संबंधी विस्तृत जानकारी आरक्षण काउंटरों पर उपलब्ध कराई गई है।

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