Panchayat Elections: पंचायतीराज चुनाव आरक्षण की लॉटरी की तारीख तय
23 को जिला परिषद सदस्य, प्रधान व पंचायत समिति सदस्यों तथा 24 सितंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण लॉटरी
Panchayat Elections: हनुमानगढ़। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला स्तर एवं उपखंड स्तर के पंचायतीराज संस्थाओं के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकालने की तारीख निर्धारित कर दी है। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 23 सितंबर को जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।
वहीं 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी की जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम की ओर से राजस्थान के सभी जिला कलक्टर और उपखंड अधिकारी के नाम जारी आदेश में बताया गया है कि जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया 13 अगस्त को ही पूरी की जा चुकी है।
अब शेष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी। राज्य सरकार ने यह प्रक्रिया राजस्थान हाईकोर्ट के 20 जुलाई के आदेश के क्रम में निर्धारित की है। आदेश के अनुसार राज्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला कलक्टरों एवं उपखंड अधिकारियों को निर्धारित तिथियों पर आरक्षण एवं लॉटरी की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।