Rajasthan Food Safety: विवाह, सामाजिक एवं सार्वजनिक आयोजनों में के लिए नई गाइडलाइन जारी
बिना एफएसएसएआई लाइसेंस व पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालन पर होगी कार्रवाई
Rajasthan Food Safety: श्रीगंगानगर। जिले में आयोजित होने वाले विवाह समारोह, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। जिसके तहत आयोजकों, हलवाई, कैटरर्स एवं खाद्य कारोबार संचालकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने आदेशों की पालना सख्त रूप से करने के निर्देश दिए हैं। Sri Ganganagar News
सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि जिले में कार्यरत प्रत्येक हलवाई, कैटरर, भोज सेवा प्रदाता एवं अन्य खाद्य कारोबार संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वैध एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। बिना लाइसेंस या पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र में संचालित हलवाई, कैटरर एवं अन्य खाद्य कारोबार संचालकों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि सभी के पास लाइसेंस उपलब्ध हो।
आयोजकों को देनी होगी पूर्व सूचना
सीएमएचओ डॉ. सिंगला ने बताया कि नई गाइडलाइन के तहत ऐसे सभी आयोजन जिनमें सामूहिक रूप से भोजन परोसा जाना आदि शामिल है, उनके आयोजक या संबंधित कैटरर को कार्यक्रम से पहले विभाग को सूचना देनी होगी। इसमें कार्यक्रम की तिथि एवं समय, आयोजन स्थल, आयोजक का नाम एवं मोबाइल नंबर, भोजन तैयार करने वाले हलवाई या कैटरर का नाम व एफएसएसएआई लाइसेंस संख्या, अनुमानित लाभार्थियों की संख्या तथा भोजन तैयार करने एवं परोसने की व्यवस्था जैसी जानकारी शामिल होगी। Sri Ganganagar News
विवाह स्थलों और होटल संचालकों की भी जिम्मेदारी तय
सीओआईईसी विनोद बिश्नोई ने बताया कि विवाह गार्डन, बैंक्वेट हॉल, कम्युनिटी हॉल, होटल, धर्मशाला, फार्म हाउस एवं अन्य आयोजन स्थलों के संचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि परिसर में केवल वैध लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों को ही भोजन तैयार करने और परोसने की अनुमति दी जाए। आवश्यकता पड़ने पर आयोजन स्थल संचालकों को संबंधित अधिकारियों को खाद्य कारोबारियों की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। Sri Ganganagar News