Aarav Murder Case: हत्यारोपी जितेंद्र पाठक को कोर्ट द्वारा सुनाई गई  फांसी की सजा 

40 दिन में आया फैसला, मात्र 6 दिन में चार्जशीट दाखिल हुई थी 

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फिरोजाबाद (सच कहूँ/विकास पालीवाल)। Firozabad News: शिकोहाबाद नगर की यादव कॉलोनी में 30 मई को दिनदहाड़े डेढ़ वर्ष के मासूम आरव की बेरहमी से सड़क पर कई बार पटक पटककर हत्या करने के आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक निवासी शेखूपुर, सिविल लाइंस, बदायूं को जिला जज डा. बब्बू सारंग की अदालत ने आज शुक्रवार को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है।  जेल से पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच हत्यारोपी जितेन्द्र पाठक उर्फ विराज को पुलिस दोपहर करीब ढाई बजे जेल से कोर्ट लेकर पहुंची।

यहां अभियोजन और बचाव पक्ष के सामने अदालत ने आरोपी को मासूम बच्चे की हत्या का दोषी करार दिया । जिला जज बब्बू सारंग की अदालत ने कहा कि अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्य पूर्ण हैं। घटना बेहद जघन्य थी।  इस दौरान आरोपी विराज पाठक सजा सुनते ही फफक फफककर रो पड़ा । वहीं न्यायालय में मृतक आरव की नानी पिंकी शर्मा भी पहुंची थी।

शिकोहाबाद में 30 मई को यह हुई थी पूरी घटना 

नगर शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में 30 मई को विराज पाठक निवासी शेखूपुर, बदायूं ने अपनी फुफेरी भाभी रति से शादी करने की जिद पूरी न होने पर उसके डेढ़ साल के मासूम बेटे आरव को सड़क पर बेरहमी से आठ बार पटक-पटककर मार डाला था । यह पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी।  30 मई को रति अपनी मां पिंकी देवी के साथ शिकोहाबाद आई थी।

आरोपी विराज भी वहां पहुंच गया था। मासूम आरव को टॉफी दिलाने के बहाने बाहर ले जाकर  सड़क पर उसने मासूम को 27 सेकंड के भीतर लगातार 8 बार पक्की सड़क पर पटका। बच्चे की मौत के बाद वह शव को दरवाजे पर फेंककर भाग गया था। विराज रति से एक तरफ इश्क करता था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को मुठभेड़ में कुछ ही घंटे में गिरफ्तार किया था। उसके दोनों पैरों में गोली लगी थी। थाना अरांव क्षेत्र के बामई निवासी रति की शादी फरवरी 2024 में बदायूं निवासी सुमित कुमार से हुई थी। वह 5 महीने से मायके में रह रही थी। 

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