उत्तर-प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ का कैराना शाखा अध्यक्ष निलंबित
पहली पत्नी के विद्यमान रहते दूसरा विवाह करने के आरोप में की गई निलंबन की कार्यवाही
कैराना, सच कहूँ न्यूज़। Kairana News: पालिका प्रशासन ने उत्तर-प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ के कैराना शाखा अध्यक्ष दीपक कुमार पाहिवाल उर्फ सूरज को सस्पेंड कर दिया है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी समीर कश्यप ने पहली पत्नी के विद्यमान रहते दूसरा विवाह करने के आरोप में दीपक पाहिवाल के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की है। मामले की जांच नगरपालिका में तैनात अवर अभियंता (जल) हिमांशु नारायण को सौंपी गई है। नगरपालिका परिषद कैराना के अधिशासी अधिकारी समीर कुमार कश्यप की ओर से शनिवार को एक निलंबन आदेश जारी किया गया है, जिसमें नगरपालिका के स्थाई सफाई कर्मचारी दीपक कुमार उर्फ सूरज को सस्पेंड करने की बात कही गई है।
सस्पेंशन लेटर में कहा गया है कि आपके विरुद्ध पूर्व से ही निरन्तर विभिन्न कर्मचारियों से रिश्वत अथवा अनुचित धनराशि प्राप्त किये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही है, जिनके सबंध में आपके द्वारा कोई भी सन्तोषजनक उत्तर नही दिया गया। विगत 16 अक्टूबर को आपकी पत्नि आरती उर्फ सोनी के द्वारा एक शिकायती-पत्र नगरपालिका परिषद कैराना में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोप है आपने प्रथम पत्नि के विद्यमान रहते हुए द्वित्तीय विवाह किया है। जोकि कर्मचारी नियमावली में वर्णित नियमों का उल्लंघन है। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तथा निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू सेवा नियमों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको (दीपक कुमार उर्फ सूरज) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
आपके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विभागीय जाँच नियमानुसार कराई जाएगी। प्रकरण में अवर अभियंता(जल) हिमांशु नारायण को जांच अधिकारी नामित किया गया है। पत्र में बताया गया है कि आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा तथा जाँच के निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। सस्पेंशन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जिसकी एक-एक प्रति नगर पालिका परिषद कैराना के अध्यक्ष, सफाई निरीक्षक व लिपिक तथा अधिष्ठान लिपिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। वहीं, नगरपालिका परिषद के ईओ ने दीपक कुमार उर्फ सूरज के खिलाफ की गई निलंबन की कार्यवाही की पुष्टि की है।
युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में दर्ज हुआ था मुकदमा
शनिवार को पालिका प्रशासन के द्वारा निलंबित किये गए दीपक कुमार उर्फ सूरज के खिलाफ विगत 13 अक्टूबर को स्थानीय कोतवाली पर कस्बे के एक मोहल्ला निवासी युवती को ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें युवती के भाई ने दीपक पाहिवाल के अलावा दो अन्य युवकों को भी नामजद कराया था। हालांकि बाद में दीपक पाहिवाल व युवती ने सोशल मीडिया पर स्वयं को कानूनी रूप से बालिग होने तथा विवाह करने सम्बन्धी कई वीडियो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए थे।
युवती ने अपने परिजनों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस के उच्चाधिकारियों से स्वयं व दीपक पाहिवाल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी। दीपक पाहिवाल की पहली पत्नी आरती उर्फ सोनी ने भी उस पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने तथा दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायती-पत्र दिया था। मामले को लेकर मोहल्ला आलकलां में वाल्मीकि समाज के जिम्मेदार लोगों की पंचायत भी हुई थी।
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