राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

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अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी

नई दिल्ली: गुजरात में 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। पिटीशन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस पर भी बेहद तल्ख टिप्पणी की।

कांग्रेस की दलील थी कि गुजरात राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इस पर जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, “नोटा का नोटिफिकेशन जनवरी 2014 में हुआ था। इसके बाद 25 बार चुनाव हो चुके हैं। अब तक आप कहां थे? जब लगा कि हालात पक्ष में नहीं हैं, तब इसे चुनौती देने आ गए।

सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के इस्तेमाल पर रोक से भले ही इनकार कर दिया लेकिन वह इसके लिए इलेक्शन कमीशन (ईसी) के 1 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन को कॉन्स्टीट्यूशनल बेंच जांच करेगी। इस पर ईसी को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। बता दें कि इस मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताभ रॉय और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने गुजरात कांग्रेस की पिटीशन पर सुनवाई की। गुजरात कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और हरिन रावल ने दलीलें रखीं।

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