UCC Uttarakhand: अब सरकारी कर्मचारियों को भी यूसीसी के तहत जरूर कराना होगा वैवाहिक पंजीकरण!

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चंपावत/नैनीताल (एजेंसी)। उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों का वैवाहिक पंजीकरण कराना अनिवार्य है। चंपावत के जिला प्रशासन ने शनिवार को जनपद के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को विवाह पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। प्रभारी जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने शनिवार को जिलास्तरीय अधिकारियों की साथ संपन्न बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है और यूसीसी में 26 मार्च, 2010 के बाद हुए सभी लोगों को विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य है। UCC Uttarakhand

सभी सरकारी कर्मचारियों को भी पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वह अपने यहां समस्त अधीनस्थों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध ढंग से कराना सुनिश्चित करें। पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके पश्चात रिपोर्ट शासन को भी भेजी जाएगी। प्रभारी जिलाधिकारी ने जिले के सभी लोगों से भी यूसीसी पोर्टल में विवाह पंजीकरण कराने का अनुरोध किया।

उन्होंने यह भी बताया कि पोर्टल में सभी नागरिकों की जानकारी सुरक्षित और गोपनीय रहेगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी.यूके.जीओवी.इन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इसके लिए उन्हें मोबाइल लिंक वाला आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, स्थाई निवास, बच्चों के आधार कार्ड (यदि हैं), पासपोर्ट साइज फोटो व संयुक्त फोटो इत्यादि दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। UCC Uttarakhand

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