प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं, ब्याज में 100 प्रतिशत छूट पाएं

Submit Property Tax, Get 100% Off Interest

-छूट का लाभ लेने के लिए केवल 5 दिन शेष

गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 28 फरवरी तक प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है। जिन प्रोपर्टी मालिकों ने अभी तक प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया है, वे 28 फरवरी तक कर दें क्योंकि छूट का लाभ लेने के लिए केवल 5 दिन का समय शेष रह गया है।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में अगर आप किसी भी प्रकार की प्रोपर्टी के मालिक हैं, तो आपको नियमानुसार वार्षिक रूप से प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। समय पर भुगतान नहीं करने की सूरत में प्रोपर्टी टैक्स पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। इसके साथ ही प्रोपर्टी को सील करने तथा उसे ई-नीलामी के माध्यम से नीलाम करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सरकार द्वारा ब्याज में 100 प्रतिशत छूट का यह आखिरी और सुनहरी मौका दिया गया है।

कैसे करें प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान

प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए नगर निगम गुुरूग्राम की वैबसाईट पर आॅनलाईन सुविधा दी गई है। नागरिक अपने घर बैठे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेटबैंकिंग के माध्यम से प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान आॅनलाईन करें। इसके साथ ही नगर निगम गुरूग्राम के सैक्टर-34 तथा सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालयों में स्थित नागरिक सुविधा केन्द्र में भुगतान की व्यवस्था है। यहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट तथा 5000 रूपए तक नकद भुगतान किया जा सकता है।

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