अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सेबी ने जांच पूरी करने के लिए अतिरिक्त 15 दिनों की मोहलत

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अडानी-हिंडनबर्ग मामले (Adani-Hindenburg Case) की जांच कर रही भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय से अतिरिक्त 15 दिनों की मोहलत मांगी है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले सेबी को 14 अगस्त तक (अडानी-हिंडनबर्ग मामले में) अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष सेबी ने एक आवेदन देकर कर जांच की स्थिति रिपोर्ट जमा करने के लिए दो मार्च और 17 मई 2023 को जारी आदेशों के संदर्भ में उसे दिए गए 14 अगस्त की समय सीमा को 15 दिन आगे बढ़ाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया है। Adani-Hindenburg Case

सेबी ने कहा कि अदालत के‌ आदेश का अनुपालन करते हुए 24 में से 17 की जांच पूरी कर ली गई है। यह भी कहा है कि सेबी की मौजूदा प्रथा और प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की गई है। शीर्ष अदालत में सेबी की याचिका में यह भी कहा गया कि इस मामले में उसनसएबई (सेबी ने) अब तक जुटाई जा सकने वाली सामग्री के आधार पर जांच पूरी कर ली है।

सेबी ने यह भी कहा है कि उसने एजेंसियों, विदेशी न्यायक्षेत्रों के नियामकों आदि से जानकारी मांगी है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर उक्त मामले में आगे की कार्रवाई (यदि कोई हो) निर्धारित करने के लिए उसका मूल्यांकन करेगी। सेबी ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि चार मामलों के संबंध में अनुमोदन प्रक्रिया किसी भी स्थिति में सुनवाई की अगली तारीख यानी 29 अगस्त, 2023 से पहले पूरी हो जाएगी। Adani-Hindenburg Case

सेबी ने अपनी पहले की याचिका में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की 25 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ‘अकाउंटिंग धोखाधड़ी’ और ‘अनैतिक तरीके से स्टॉक हेरफेर’ के आरोपी अदानी समूह की कंपनियों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने का समय बढ़ाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने सेबी की इस गुहार को अस्वीकार करते हुए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी और कहा था कि वह अनिश्चित काल तक समय नहीं बढ़ा सकती।

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