आज से सेनेटरी नैपकिन, फुटवियर, फ्रिज सस्ते

GST Collection

जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह 28 प्रतिशत के सबसे ऊंचे कर स्लैब से कई उत्पादों को हटाया था

नई दिल्ली (एजेंसी) Edited By Vijay Sharma। सैनिटरी नैपकिन, फुटवियर और रेफ्रिजरेट सहित करीब 88 आम इस्तेमाल के उत्पाद आज से सस्ते हो जाएंगे। इन उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह 28 प्रतिशत के सबसे ऊंचे कर स्लैब से कई उत्पादों को हटाया था और उन्हें 18 प्रतिशत कर स्लैब में डाला गया था। नई कर दरें आज से लागू हो जाएंगी।

आज से इन पर  लगेगा 18 प्रतिशत जीएसटी

रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, छोटी स्क्रीन वाला टीवी, स्टोरेज वॉटर हीटर, पेंट पर आज से 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों पर पहले 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू थी। सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से छूट दे दी गई है। पहले इसपर 12 प्रतिशत कर लागू था।

वाटर कूलर, मिल्‍क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर जीएसटी 10 फीसदी घटा

1000 रुपये से कम मूल्य के जूते पर 12 से घटाकर 5 प्रतिशत व पेंट, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, 25 इंच तक की टीवी सेट आदि एक दर्जन इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों पर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत जीएसटी कर दिया गया है। लिथियम ऑयन बैटरी, वैक्‍यूम क्‍लीनर, फूड ग्राइंडर, मिक्‍सर, स्‍टोरेज वाटर हीटर पर अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। हेड ड्रायर, हैंड ड्रायर, पेंट, वार्निश, वाटर कूलर, मिल्‍क कूलर, आइसक्रीम कूलर पर भी जीएसटी 10 फीसदी घटा दिया गया है। परफ्यूम, टॉयलेट स्‍प्रे आदि उत्‍पाद पर भी 10 फीसदी कम जीएसटी लगेगा।

हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप से जीएसटी घटाकर 12% कर दिया

हैंडबैग, ज्वेलरी बॉक्स, पेटिंग के लकड़ी के बॉक्स, हाथ से बने लैंप से जीएसटी घटाकर 12% कर दिया गया है। इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा, आयातित यूरिया पर 5% की कटौती की गई है। वॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

इन प्रोडक्ट्स पर नहीं लगेगा जीएसटी

  • मूर्ति-पत्थर
  • संगमरमर
  • राखी
  • लकड़ी की मूर्तियां

छोटे कारोबारियों को राहत

जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया है कि 5 करोड़ तक का टर्न ओवर वाले कारोबारियों को मासिक तौर पर जीएसटी जमा करना होगा लेकिन उन्हें तिमाही रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही ट्रांसपोर्टरों के लिए जीएसटीएन से RFID लिंक किया जाएगा। इससे उनकी परेशानियां कम होंगी।

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