ट्रक ड्राइवर के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Kairana News
Kairana News: अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को कारावास की सजा

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। ट्रक ड्राइवर (Truck Driver) को घर बुलाकर मौत के घाट उतारने के मामले में जनपद न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता(अपराध) संजय चौहान ने बताया कि 30 दिसंबर 2019 की रात्रि करीब साढ़े दस बजे आदर्शमण्डी थानाक्षेत्र के कस्बा बनत निवासी शाहिद को कस्बे के ही रामनिवास नामक व्यक्ति ने अपने घर बुलाकर फरसे से प्रहार करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में मेरठ ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। मृतक शाहिद ट्रक ड्राइवर था। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई इंतज़ार ने आदर्शमण्डी थाने पर दर्ज कराई थी। Kairana News

घटना के दिन इंतज़ार ने अपने भाई को आरोपी रामनिवास के साथ उसके घर जाते हुए देखा था। पुलिस ने आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। बुधवार को जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने पत्रावलियों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने के पश्चात आरोपी रामनिवास को ट्रक चालक शाहिद की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

यह भी पढ़ें:– शुभम तोमर ने सीबीएसई क्लस्टर में झटके 2 गोल्ड मैडल