बाढ़ पीड़ितों को झटका, क्षतिग्रस्त घर के मुआवजे के रुप में मिलेंगे सिर्फ 6500 रुपए

Punjab Flood
सरकार दे रही नियमों का हवाला, नहीं दिया जाएगा किसी को भी 6500 रुपए से अधिक

पंजाब में 1 हजार के करीब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं आम लोगों के घर | Punjab Flood

  • सरकार दे रही नियमों का हवाला, नहीं दिया जाएगा किसी को भी 6500 रुपए से अधिक

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब में बाढ़ (Punjab Flood) से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के मालिकों को करारा झटका लगा है। कई सालों से दिन-रात कमाई करते हुए अपना आशियाना बनाने वाले पंजाबियों को इस विपदा में पंजाब सरकार ने भी हाथ थामने की बजाय नियमों का हवाला देना शुरु कर दिया है। जिस कारण राज्य सरकार द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए घरों को मुआवजे के तौर पर 6500-6500 रुपए ही मुआवजा दिया जाएगा। Punjab Flood

पंजाब में इस समय 1149 घर भारी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में लोगों को 6500-6500 रुपए ही दिए जाएंगे, लेकिन जिनके घर 100 फीसदी तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ढह गए हैं, उन्हें अपने घर दोबारा बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए ही दिए जाएंगे परंतु यहां यह भी सवाल खड़ा होता है कि आज की महंगाई के समय में पूरा घर सिर्फ 1 लाख 20 हजार रुपए में कैसे बनाया जा सकता है। यहां खास बात यह है कि अगर आपका घर 99 फीसदी क्षतिग्रस्त है तो आपको सिर्फ 6500 रुपए मिलेंगे, जबकि 15 फीसदी से कम नुकसान वाले घर के लिए पंजाब सरकार की ओर से एक भी पैसा जारी नहीं किया जाएगा। Punjab Flood

इस संबंध में राजस्व एवं पुनर्वास विभाग के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि नियमों के बाहर एक भी पैसा नहीं दिया जाएगा, जबकि विभाग के मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्मा ने कहा है कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगे ताकि नियमों में कुछ राहत दी जा सके। जानकारी के मुताबिक, पंजाब में बाढ़ को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। जिस कारण इस बाढ़ से होने वाले सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार और पंजाब सरकार द्वारा मिलकर की जाएगी। इस मुआवजे में केंद्र सरकार 75 फीसदी योगदान देगी, जबकि पंजाब सरकार को अपने हिस्से में 25 फीसदी योगदान देना होगा। Punjab Flood

पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार, यदि प्राकृतिक आपदा के दौरान किसी का घर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो नुकसान के 15 प्रतिशत तक सरकार द्वारा मुआवजे के रुप में कोई पैसा नहीं दिया जाता है। जबकि 15 फीसदी से 99 फीसदी नुकसान तक मुआवजे के तौर पर सिर्फ 6500 रुपए ही मुआवजा दिया जाएगा। यहां जिस व्यक्ति का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर गिर जाएगा उसे घर दोबारा बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों द्वारा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए मकानों की रिपोर्ट तैयार करनी शुरु कर दी गई हैं, जिसके बाद घर टूटने का दर्द झेल रहे लोगों को उम्मीद थी कि उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। क्योंकि पंजाब सरकार के अधिकारी सिर्फ नियमों के मुताबिक ही भरपाई करने की बात कह रहे हैं तो नियमों के मुताबिक 6500 रुपए तक ही मुआवजा के तौर पर मिलेगा।

1049 में से 344 पर लगाया सवालिया निशान, दोबारा होगी चेकिंग

उपायुक्तों द्वारा भेजी जा रही अपनी रिपोर्ट में 1049 मकान क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट 21 जुलाई तक दी गई है, जिनमें से 705 घरों को 15 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, जिन्हें नियमानुसार 6500 रुपए मुआवजे की श्रेणी में रखा गया है तथा 344 घरों को सवालिया निशान में रखा गया है। इनमें ऐसे घर भी शामिल हैं जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनके लिए उनकी स्टेटस रिपोर्ट बाद में स्पष्ट करेगी कि इन्हें पूरा घर क्षति की श्रेणी में रखा जाए या 99 प्रतिशत से कम क्षति की श्रेणी में रखना है। Punjab Flood

Brahm Shankar Jimpa

मुख्यमंत्री से किया जाएगा मशवरा, क्या दिया जा सकता है अधिक मुआवजा: जिम्पा

राजस्व एवं पुनर्वास विभाग के कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि पिछली सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक 6500 रुपए से ज्यादा मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। अगर किसी का घर गिर गया है तो 1 लाख 20 हजार रुपए दिए जा सकते हैं। उन्होंने माना कि 6500 रुपए का मुआवजा बहुत कम है, जबकि आम लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों के मुताबिक चलती है, लेकिन वह मुख्यमंत्री भगवंत मान से मशवरा करेंगे कि मकानों को नुकसान पहुंचने पर अधिक मुआवजे पर विचार किया जा सकता है? इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

यह भी पढ़ें:– पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण का संकल्प लें : देवेन्द्र लोधी