अब सात दिनों में लर्निंग और 10 दिनों में बनेगा स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस

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 आरटीएस में परिवहन विभाग की 37 सेवाएं अधिसूचित : उपायुक्त

भिवानी (सच कहूँ/रविन्द्र सिंह)। सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित समय सीमा अधिसूचित की गई है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने जनहित में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए लोगों को निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण होने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों को जनसेवा का प्रारूप बताया।

उपायुक्त ने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपमंडल अधिकारी सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोडऩे के लिए 10 दिन की तय समय सीमा में बनाना होगा।उन्होंने बताया कि डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 7 दिन, राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, हाइपोथेकेशन को जोडऩा /जारी रखना /समाप्त करना, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण 7 दिन, वाहन परिवर्तन , वाहन का रूपांतरण (परिवहन से गैर परिवहन ) ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है।

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