दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका की खारिज

दिल्ली दंगा साजिश केस में उमर खालिद और शरजील इमाम को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Published On

नई दिल्ली। दिल्ली के वर्ष 2020 के दंगा साजिश मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोनों ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले में जमानत की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था।

FIR 59/2020 से जुड़ा है मामला

यह मामला दिल्ली पुलिस की FIR 59/2020 से जुड़ा है, जिसमें फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे कथित बड़ी साजिश की जांच की जा रही है। इस मामले में कई लोगों के खिलाफ UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।

दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं गंभीर आरोप

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का आरोप है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों की आड़ में सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। जांच एजेंसी का दावा है कि इसी कथित साजिश के आधार पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसमें कई लोगों की जान गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।

कोर्ट ने खारिज की नियमित जमानत याचिका

उमर खालिद और शरजील इमाम ने मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

आगे उच्च अदालत का कर सकते हैं रुख

ट्रायल कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों आरोपियों के पास अब उच्च अदालत में जमानत के लिए अपील करने का विकल्प मौजूद है। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और जांच से जुड़े अन्य पहलुओं पर अदालत में प्रक्रिया चलती रहेगी।

नोट: इस मामले में लगाए गए आरोप जांच एजेंसियों के दावों पर आधारित हैं। दोष सिद्ध होना या न होना अदालत के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

About The Author

Related Posts