Fancy Number Plates Rules: फैंसी नंबर प्लेट में करें सुधार, नहीं तो ये होगी कार्रवाई

यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने व वाहन चोरी जैसी वारदातों अंकुश लगाना पुलिस की प्राथमिकता: दीपक सहारण

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Fancy Number Plates Rules: सरसा (सच कहूँ/पवन कुमार)। वाहन की पहचान छिपाने के लिए फैंसी, अस्पष्ट या अनधिकृत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरसा पुलिस जिले में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और नियमों के विपरीत नंबर प्लेट लगे वाहनों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाएगी।

पुलिस महानिदेशक हरियाणा अजय सिंघल के निर्देशों के तहत पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन ने यातायात थाना प्रभारी और सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा कि यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के साथ वाहन चोरी जैसी वारदातों पर अंकुश लगाना पुलिस की प्राथमिकता है।

 अभियान के दौरान बिना एचएसआरपी, ढकी हुई, अस्पष्ट, फैंसी डिजाइन वाली और अनधिकृत नंबर प्लेट लगे वाहनों की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वाहन मालिकों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा।

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों पर रहेगी पैनी नजर

एसपी दीपक सहारन ने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन की पहचान सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसमें मौजूद सुरक्षा विशेषताएं और लेजर सीरियल नंबर जैसी व्यवस्थाएं नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की आशंका कम करने में मदद करती हैं। फैंसी या अस्पष्ट नंबर प्लेट के कारण वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इससे यातायात नियमों की निगरानी और वाहन चोरी जैसे मामलों की जांच में भी परेशानी आ सकती है। उन्होंने वाहन चालकों को चेताया कि नंबर प्लेट को ढकने, उसके अक्षरों से छेड़छाड़ करने या पहचान छिपाने वाली प्लेट लगाने से बचें। पुलिस टीमें अभियान के दौरान ऐसे मामलों पर विशेष नजर रखेंगी।

हेलमेट, सीट बेल्ट और दस्तावेज भी जरूरी

एसपी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों के जरूरी दस्तावेज पूरे रखें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें। वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी), वैध बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) भी नियमानुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के साथ वाहन चोरी जैसी घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सके।

वाहन मालिक समय रहते पूरी करें प्रक्रिया

एसपी ने वाहन मालिकों से कहा कि वे अपने वाहनों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें। नए और पुराने वाहनों पर एचएसआरपी की लागू अनिवार्यता और संबंधित नियमों के अनुसार इसकी स्थिति की जांच कर अधिकृत माध्यम से प्लेट लगवाएं। वाहन की नंबर प्लेट स्पष्ट और नियमानुसार रखना वाहन मालिक की जिम्मेदारी है।

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