पिंडारसी रेलवे स्टेशन ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत का आया बड़ा फैसला

अदालत ने आजीवन कठोर कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया

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कुरुक्षेत्र (सच कहूँं/देवीलाल बारना)। पिंडारसी रेलवे स्टेशन के पास भेड़ लूटने और तीन लोगों की हत्या के मामले में अदालत ने नौ दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वारदात मई 2018 में हुई थी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई।

प्रत्येक दोषी पर अलग-अलग धाराओं में जुमार्ना भी लगाया गया है। जिला न्यायवादी जयमल के अनुसार, 22 मई 2018 को पिंडारसी निवासी ईशम सिंह ने जीआरपी पुलिस को शिकायत दी थी। उसने बताया कि उसका भाई राजा राम, अर्जुन और संदीप रेलवे स्टेशन के पास डेरे में भेड़-बकरियां पालते थे। घटना के दिन राजा राम और अर्जुन मृत मिले, जबकि संदीप गंभीर रूप से घायल था।

तीनों के मुंह पर टेप लगी थी और हाथ-पैर रस्सियों से बंधे थे। मौके पर कई भेड़ें मृत और घायल मिलीं, जबकि करीब 250 भेड़ें चोरी होने की बात सामने आई। जांच के अनुसार, आरोपियों ने तीनों व्यक्तियों के साथ मारपीट कर उन्हें रस्सी और टेप से बांध दिया था। इसके बाद भेड़-बकरियां लेकर रेलवे लाइन की ओर बढ़े।

भेड़ों को लाइन पार कराते समय ट्रेन आ गई, जिसकी चपेट में आने से कई भेड़ें कट गईं और कुछ घायल हो गईं। अदालत ने हरकेश उर्फ राकेश, फोकरिया, यादराम उर्फ बेरा, रामलाल, बन्नी, मुकेश, कमलेश, रमेश कुमार और मीरा को दोषी ठहराया। भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत आजीवन कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुमार्ने के साथ धारा 120-बी(1) के तहत पांच-पांच साल की कठोर कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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